कानून की जीत: अपराधिक मानववध केस में आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

रायगढ़ जिले में सटीक विवेचना और मजबूत अभियोजन के चलते अपराधिक मानववध के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला पुलिस और अभियोजन की प्रभावी कार्यवाही का परिणाम है।

Dec 6, 2025 - 18:40
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कानून की जीत: अपराधिक मानववध केस में आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

 UNITED NEWS OF ASIA. महेंद्र अग्रवाल, रायगढ़ | जिले में पुलिस और अभियोजन की सशक्त भूमिका से कानून की एक बड़ी जीत सामने आई है जहां पुलिस अधीक्षक  दिव्यांग पटेल के नेतृत्व में तथा तत्कालीन थाना प्रभारी खरसिया और वर्तमान में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू की निष्पक्ष, वैज्ञानिक और प्रभावी विवेचना के चलते अपराधिक मानववध के मामले में आरोपी को कठोर सजा दिलाई गई है |

सत्र न्यायाधीश रायगढ़  जितेंद्र कुमार जैन की न्यायालय ने सत्र प्रकरण क्रमांक 114/2024 थाना खरसिया अपराध क्रमांक 544/2024 में आरोपी कुशल चौहान पिता झाडूराम चौहान उम्र 41 वर्ष निवासी बाम्हनपाली थाना खरसिया को धारा 105 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दोषसिद्ध कर 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है अभियोजन के अनुसार 11 सितंबर 2024 को ग्राम बाम्हनपाली में घरेलू विवाद के दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी विमला खड़िया के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए उसे घसीटकर कमरे में ले जाकर बांस के डंडे से पीटा जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई परिजनों द्वारा डायल 112 पर सूचना देने के बाद महिला को सिविल अस्पताल खरसिया में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई मामले में मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध किया गया |

विवेचना के दौरान निरीक्षक कुमार गौरव साहू द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी कर उसके मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा खून से सने कपड़े जप्त किए गए साथ ही पटवारी नक्शा गवाहों के कथन और फॉरेंसिक रिपोर्ट सहित सभी ठोस व वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र कर सशक्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक पी एन गुप्ता ने मजबूत तर्कों और साक्ष्यों के साथ 15 गवाहों के बयान कराए |

 जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी निरीक्षक कुमार गौरव साहू की विवेचना में रायपुर के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के हत्या प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई थी और अब इस अपराधिक मानववध मामले में लगातार दूसरी बड़ी सजा दिलाकर उन्होंने अपनी विवेचनात्मक दक्षता एक बार फिर सिद्ध की है जिसे पुलिस विभाग की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है यह कार्यवाही न्याय व्यवस्था में आमजन के विश्वास को और मजबूत करती है।