धमतरी हत्या कांड: दो आरोपियों को आजीवन कारावास, पुलिस की मजबूत विवेचना से मिला न्याय
धमतरी में युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सशक्त विवेचना के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया गया।
UNITED NEWS OF ASIA. रिजवान मेमन, धमतरी l धमतरी में हत्या के एक चर्चित मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला धमतरी पुलिस की त्वरित कार्रवाई, निष्पक्ष विवेचना और सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के आधार पर आया है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 500-500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस निर्णय को गंभीर अपराधों के विरुद्ध प्रभावी पुलिस कार्रवाई का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।
यह मामला 31 जनवरी 2025 की रात का है। शंकर ढीमर अपने साथी रितेश पेंडरिया के साथ मराठापारा स्थित एक छठी कार्यक्रम में भोजन करने गया था। कार्यक्रम से लौटने के बाद दोनों मराठा मंगल भवन के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। इसी दौरान मोनू उर्फ कुई ध्रुव और जन्मदेव सोरी वहां पहुंचे। पुराने विवाद को लेकर दोनों ने शंकर पर चाकू से सीने, पेट और जांघ पर कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल शंकर को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।