कबीरधाम में धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, कबीरपंथ के पोस्टर फाड़ने का आरोप

थाना कवर्धा क्षेत्र में कबीरपंथ से जुड़े धार्मिक कार्यक्रम के पोस्टर फाड़ने, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देकर शांति भंग करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

Dec 13, 2025 - 17:07
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कबीरधाम में धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, कबीरपंथ के पोस्टर फाड़ने का आरोप

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। जिला कबीरधाम के थाना कवर्धा क्षेत्र में धार्मिक उन्माद फैलाने और शांति व्यवस्था भंग करने के एक गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थाना कवर्धा में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 532/2025 के तहत की गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 298, 296, 351(3) एवं 3(5) के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी पुनित झारिया पिता धनसाय झारिया उम्र 35 वर्ष, निवासी नवागांव थाना कवर्धा, ने दिनांक 12 दिसंबर 2025 को थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि दिनांक 10 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 10.30 बजे कवर्धा-लोहारा मुख्य मार्ग पर नवागांव चौक स्थित कबीर चबूतरा के पास कबीरपंथ से संबंधित धार्मिक कार्यक्रम के प्रचार हेतु लगाए गए बैनर और पोस्टर को कुछ लोगों द्वारा फाड़ दिया गया। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने गंदी गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।

शिकायत के आधार पर थाना कवर्धा में मामला दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की। जांच के दौरान प्रार्थी और गवाहों के बयान दर्ज किए गए, घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया। इसके साथ ही दिनांक 13 दिसंबर 2025 को घटनास्थल से फाड़े गए बैनर-पोस्टर, सफेद झंडा, नीलगिरी की बल्ली और बांस का कमचील विधिवत जप्त किया गया।

विवेचना में आरोपी सोहन नाथ शिवोपासक पिता गौकरण नाथ शिवोपासक उम्र 49 वर्ष एवं मनहरण नाथ योगी पिता नारायण नाथ योगी उम्र 51 वर्ष, दोनों निवासी नवागांव थाना कवर्धा, की संलिप्तता सामने आने पर उन्हें 13 दिसंबर 2025 को क्रमशः 13.30 बजे और 13.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को भी दे दी गई है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी सोहन नाथ शिवोपासक के विरुद्ध पूर्व में भी दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के तहत कई इस्तगाशा दर्ज हैं, वहीं आरोपी मनहरण नाथ योगी के खिलाफ भी पुराने आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध रहे हैं। मामला अजमानतीय प्रकृति का होने के कारण दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।

कबीरधाम पुलिस ने आम नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने या समाज में तनाव फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।