बिजली बिल समाधान योजना का दायरा बढ़ा, अब न्यायालयीन मामलों में भी मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 के तहत अब न्यायालयों में लंबित बिजली बिल संबंधी प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा। उपभोक्ताओं को न्यायालय से अपना मामला वापस लेकर योजना में आवेदन करना होगा। योजना की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है और अब तक 60 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को 18.28 करोड़ रुपये की छूट मिल चुकी है।
UNITED NEWS OF ASIA. मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 के तहत बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए अब न्यायालयों में लंबित बिजली बिल संबंधी प्रकरणों को भी योजना के दायरे में शामिल कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (सीएसपीडीसीएल) ने घोषणा की है कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल से जुड़े मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे अपना प्रकरण वापस लेकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।