धमतरी में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा, पॉक्सो एक्ट में अदालत का फैसला
धमतरी के एक पॉक्सो मामले में अदालत ने नाबालिग के अपहरण और लैंगिक अपराध के आरोपी कोमल लहरे को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस की प्रभावी विवेचना और सशक्त साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला आया। मामले की विवेचना करने वाले तत्कालीन विवेचना अधिकारी को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।
UNITED NEWS OF ASIA. रिजवान मेमन, धमतरी l धमतरी जिले में नाबालिग से लैंगिक अपराध के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी), धमतरी की अदालत ने सुनाया। पुलिस के अनुसार प्रभावी विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्यों और मजबूत न्यायालयीन पक्ष प्रस्तुत किए जाने के कारण आरोपी को कठोर दंड मिला।