अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस: गुजरात हाईकोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी और 11 की उम्रकैद बरकरार रखी
गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए 38 दोषियों की फांसी और 11 दोषियों की उम्रकैद की सजा को सही ठहराया है। अदालत ने मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने के निर्देश भी दिए।
UNITED NEWS OF ASIA. अहमदाबाद। वर्ष 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विशेष अदालत के निर्णय को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने 38 दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा और 11 दोषियों की उम्रकैद की सजा को सही ठहराते हुए उनके खिलाफ दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया। यह फैसला विशेष अदालत द्वारा वर्ष 2022 में सुनाए गए निर्णय की पुष्टि के रूप में सामने आया है।