एनर्जी ड्रिंक के दावों पर FSSAI सख्त, 14 कंपनियों को भेजा नोटिस
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भ्रामक दावे करने के आरोप में 14 खाद्य एवं पेय कंपनियों को नोटिस जारी किया है। इनमें छह ऐसे ब्रांड शामिल हैं जो अपने उत्पादों को “एनर्जी ड्रिंक” बताकर प्रचारित कर रहे थे। FSSAI ने स्पष्ट किया है कि भारत के खाद्य नियमों में “एनर्जी ड्रिंक” नाम की कोई अलग अधिसूचित खाद्य श्रेणी नहीं है। फिलहाल यह कार्रवाई नोटिस तक सीमित है और उत्पादों की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
UNITED NEWS OF ASIA. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य एवं पेय उद्योग में भ्रामक दावों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 14 कंपनियों को नोटिस जारी किया है। इनमें छह प्रमुख पेय ब्रांड भी शामिल हैं, जिन पर अपने उत्पादों को “एनर्जी ड्रिंक” के रूप में प्रचारित करने का आरोप है। FSSAI का कहना है कि भारत के मौजूदा खाद्य नियमों के तहत “एनर्जी ड्रिंक” नाम की कोई अलग अधिसूचित खाद्य श्रेणी मौजूद नहीं है।