लोहे के रिंग लगे ट्रैक्टरों पर प्रशासन सख्त, सड़क पर चलाने पर होगी जब्ती और चालान
रायगढ़ जिला प्रशासन ने सार्वजनिक सड़कों पर लोहे के रिंग या दोहरे पिंजरे लगे ट्रैक्टरों के संचालन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। ऐसे ट्रैक्टर सड़क पर चलते पाए जाने पर चालान, वाहन जब्ती और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसानों से कृषि कार्य के बाद लोहे के रिंग हटाने की अपील की गई है।
UNITED NEWS OF ASIA. महेंद्र अग्रवाल, रायगढ़ l रायगढ़ जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। सार्वजनिक सड़कों पर लोहे के रिंग अथवा दोहरे पिंजरे लगे ट्रैक्टरों के संचालन पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन एवं परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों को ऐसे वाहनों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि लोहे के रिंग अथवा दोहरे पिंजरे लगे ट्रैक्टर सड़क, सीमेंट सड़क या राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलते हुए पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत चालान, वाहन जब्ती और अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, यातायात को सुरक्षित बनाना तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि ट्रैक्टरों में लगाए जाने वाले लोहे के रिंग या दोहरे पिंजरे केवल कृषि कार्यों के दौरान खेतों में उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। इनका उपयोग खेतों में बेहतर पकड़ और कार्य सुविधा के लिए किया जाता है। लेकिन कृषि कार्य समाप्त होने के बाद इन्हें हटाए बिना सार्वजनिक सड़कों पर ट्रैक्टर चलाना नियमों का उल्लंघन है।
उन्होंने बताया कि लोहे के रिंग लगे पहियों से सड़क की सतह तेजी से क्षतिग्रस्त होती है। इससे सड़क निर्माण पर अतिरिक्त खर्च बढ़ता है और अन्य वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से सीमेंट और डामर की सड़कों पर ऐसे ट्रैक्टरों के संचालन से सड़क की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे आम नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को विशेष जांच अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उड़नदस्ता दल जिले के विभिन्न मार्गों, प्रमुख सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित रूप से निरीक्षण करेगा। जांच के दौरान यदि कोई ट्रैक्टर लोहे के रिंग या दोहरे पिंजरे के साथ सड़क पर संचालित होता पाया गया तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने जिले के सभी किसानों और ट्रैक्टर मालिकों से अपील की है कि कृषि कार्य समाप्त होने के बाद ट्रैक्टरों के पहियों से लोहे के रिंग और दोहरे पिंजरे अनिवार्य रूप से हटा दें। सार्वजनिक मार्गों पर केवल सामान्य रबर टायर वाले ट्रैक्टरों का ही उपयोग करें, ताकि सड़क सुरक्षा बनी रहे और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो।
जिला प्रशासन ने कहा है कि सड़क सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों का पालन करने से न केवल सड़कें सुरक्षित रहेंगी, बल्कि किसानों और अन्य वाहन चालकों को भी किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन ने सभी नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था में सहयोग देने की अपील की है।