Ratlam News : स्कूली वाहनों की सुरक्षा पर प्रशासन सख्त, बरसात में पुल-पुलियों पर पानी होने पर बसें न निकालने के निर्देश
रतलाम प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल संचालकों और बस ऑपरेटरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अपर कलेक्टर बृजेंद्र रावत ने बरसात के दौरान जलमग्न पुल-पुलियों और रपटों से किसी भी स्थिति में स्कूल बसें नहीं निकालने को कहा है। साथ ही सभी वाहनों में सुरक्षा मानकों और आवश्यक दस्तावेजों का पालन अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
UNITED NEWS OF ASIA. राजेश पुरोहित, रतलाम। जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर सभागार में आयोजित स्कूल संचालकों एवं बस ऑपरेटरों की बैठक में अपर कलेक्टर बृजेंद्र रावत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी स्कूल वाहन निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालित किए जाएं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी), जिला परिवहन अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, डीसी होमगार्ड, ट्रैफिक पुलिस एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्कूल संचालकों और बस ऑपरेटरों को वाहन संचालन से जुड़े सभी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए।
अपर कलेक्टर रावत ने कहा कि सभी स्कूली वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा, परमिट, प्रदूषण प्रमाण-पत्र (पीयूसी) तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज अद्यतन होने चाहिए। बस चालक एवं परिचालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि प्रत्येक स्कूल बस में स्पीड गवर्नर, पैनिक बटन, इमरजेंसी विंडो, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स और सीसीटीवी कैमरे जैसे सुरक्षा उपकरण पूरी तरह कार्यशील अवस्था में रहें। साथ ही बसों पर स्पष्ट रूप से "स्कूल बस" लिखा हो, शिकायत नंबर अंकित हो तथा रिफ्लेक्टिव टेप लगाए जाएं ताकि सड़क पर वाहन आसानी से दिखाई दे सके।
प्रशासन ने बसों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए। बच्चों को चालक के केबिन में बैठाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा बस चालक और परिचालक को निर्धारित वर्दी एवं नेम प्लेट पहनना अनिवार्य होगा तथा सभी वाहनों को निर्धारित गति सीमा के भीतर ही चलाना होगा।
बैठक में वर्षा ऋतु को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। अपर कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी पुल, पुलिया या रपट पर पानी बह रहा हो तो किसी भी स्थिति में स्कूली वाहन को वहां से पार न कराया जाए। उन्होंने सभी स्कूल संचालकों एवं बस ऑपरेटरों से बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शासन द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की अपील की।