पंचधारी एनीकट में नहाने, पिकनिक और सेल्फी पर पूर्ण प्रतिबंध, प्रशासन ने जारी की सख्त निषेधाज्ञा

रायगढ़ जिले के पंचधारी एनीकट में लगातार हो रही डूबने की घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत एनीकट क्षेत्र में नहाने, तैराकी, पिकनिक, सेल्फी और वीडियोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

May 12, 2026 - 16:47
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पंचधारी एनीकट में नहाने, पिकनिक और सेल्फी पर पूर्ण प्रतिबंध, प्रशासन ने जारी की सख्त निषेधाज्ञा

UNITED NEWS OF ASIA. महेंद्र अग्रवाल, रायगढ़ l रायगढ़ जिले के पंचधारी एनीकट में लगातार सामने आ रही डूबने और जनहानि की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी Mayank Chaturvedi ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत विस्तृत निषेधाज्ञा जारी करते हुए पंचधारी एनीकट और उसके आसपास के क्षेत्रों में तैराकी, स्नान, पिकनिक, सेल्फी, वीडियोग्राफी और अन्य जोखिमपूर्ण गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार हाल के दिनों में पंचधारी एनीकट क्षेत्र में कई दर्दनाक हादसे हुए हैं, जिनमें विशेष रूप से युवाओं और विद्यार्थियों की जान गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि एनीकट की भौगोलिक स्थिति बेहद खतरनाक है, जहां तेज बहाव, अचानक गहराई, फिसलनयुक्त चट्टानें और पानी के भीतर छिपे पत्थर किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकते हैं।

प्रशासन ने यह भी पाया कि चेतावनी बोर्ड लगाए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग यहां पिकनिक मनाने, शराब सेवन करने, रील बनाने और सेल्फी लेने पहुंच रहे थे। इससे दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बढ़ रही थी। मानव जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने कड़ा निर्णय लेते हुए इन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी।

निषेधाज्ञा के तहत पंचधारी एनीकट के मुख्य जलभराव क्षेत्र, स्पिलवे, डाउनस्ट्रीम और आसपास के जलस्रोतों में नहाना, तैरना, गोताखोरी करना, कपड़े धोना या किसी भी बहाने से पानी में उतरना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा एनीकट के किनारों, रिटेनिंग वॉल, गेट और फिसलन वाली चट्टानों पर खड़े होकर सेल्फी लेना, रील बनाना और वीडियोग्राफी करना भी पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है। प्रशासन ने इन क्षेत्रों को “नो गो जोन” घोषित किया है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एनीकट से 500 मीटर की दूरी तक शराब, गांजा या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आम लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। बिना एसडीएम की अनुमति के किसी भी प्रकार की पिकनिक, पार्टी, स्कूल या कॉलेज टूर आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।

प्रशासन ने आदेश के पालन के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी है। पुलिस विभाग को चेक पोस्ट और विशेष पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग को बैरिकेडिंग, फेंसिंग और चेतावनी बोर्ड लगाने को कहा गया है। वहीं शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों को एनीकट क्षेत्र में जाने से रोकने के निर्देश जारी करने को कहा गया है।

कलेक्टर ने साफ कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आगामी 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आदेश का पालन करें।