कुकदूर में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी, हत्या को आत्महत्या का रूप देने वाले ससुर-दामाद गिरफ्तार

कबीरधाम जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र के ग्राम बिजोराटोला में प्रेमसिंह बैगा की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पुलिस को घटना आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला होने के साक्ष्य मिले। पुलिस के अनुसार विवाद के बाद आरोपियों ने हत्या कर घटना को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया।

Aug 13, 2026 - 16:29
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कुकदूर में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी, हत्या को आत्महत्या का रूप देने वाले ससुर-दामाद गिरफ्तार

UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र के ग्राम बिजोराटोला में हुई प्रेमसिंह बैगा की मौत के मामले में पुलिस ने जांच के बाद हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों छत्तर सिंह बैगा और चैतराम बैगा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने घटना को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया था। जांच में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस के अनुसार ग्राम बिजोराटोला में प्रेमसिंह बैगा की फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना मिलने के बाद कुकदूर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। घटनास्थल का निरीक्षण और शव पंचनामा की कार्रवाई के दौरान मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। इसके बाद पुलिस को मामला संदिग्ध लगा और विभिन्न पहलुओं से जांच आगे बढ़ाई गई।

मामले की जांच पुलिस अधीक्षक कबीरधाम जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी भूपत सिंह के दिशा-निर्देशन में थाना प्रभारी कुकदूर निरीक्षक संतोष मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।

जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि 8 अगस्त 2026 को ग्राम कांदावानी निवासी छत्तर सिंह बैगा अपने दामाद चैतराम बैगा के साथ बैगाई-गुनियाई और झाड़-फूंक के सिलसिले में ग्राम बिजोराटोला पहुंचा था। पुलिस के मुताबिक, तीनों के बीच शराब सेवन के दौरान बैगाई-गुनियाई की बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ने के बाद छत्तर सिंह और चैतराम पर प्रेमसिंह के साथ मारपीट करने और उसकी हत्या करने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, घटना के बाद दोनों आरोपियों ने मामले को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया और शव को घर के म्यार में लटका दिया। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने घटना को हत्या का मामला माना।

जांच के आधार पर पुलिस ने छत्तर सिंह बैगा पिता पदम सिंह बैगा, उम्र 55 वर्ष, निवासी ग्राम कांदावानी और चैतराम बैगा पिता बुद्धसिंह बैगा, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम बिजोराटोला कांदावानी को 13 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में दोनों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। आरोपियों के खिलाफ थाना कुकदूर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238 और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष मिश्रा, उप निरीक्षक गोविंद चन्द्रवंशी, सहायक उप निरीक्षक शिवेन्द्र मोहन उपाध्याय, प्रधान आरक्षक हिरेन्द्र प्रताप सिंह, आरक्षक कृष्णकुमार धुर्वे, संदीप पाण्डेय, दूजराम सिन्द्राम, सुनील नायक, राजू निषाद एवं डीएसएफ आरक्षक शिवचरण यादव का विशेष योगदान रहा।