नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर महाराष्ट्र ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार, कुण्डा पुलिस ने सुरक्षित बरामद की पीड़िता

कबीरधाम जिले के कुण्डा थाना क्षेत्र से लापता नाबालिग छात्रा को पुलिस ने महाराष्ट्र से सुरक्षित बरामद किया है। मामले में पुलिस ने 20 वर्षीय आरोपी राज मिश्रा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पीड़िता के बयान और विवेचना में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गई हैं।

Aug 13, 2026 - 16:32
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नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर महाराष्ट्र ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार, कुण्डा पुलिस ने सुरक्षित बरामद की पीड़िता

UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम जिले के कुण्डा थाना क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग छात्रा को पुलिस ने महाराष्ट्र से सुरक्षित बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी राज मिश्रा, उम्र 20 वर्ष, को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर महाराष्ट्र ले जाने और उसके साथ यौन अपराध करने का आरोप है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 25 अगस्त 2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कबीरधाम जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार, अमित पटेल और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया भूपत सिंह के मार्गदर्शन में की गई। थाना प्रभारी कुण्डा निरीक्षक अमित कश्यप के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर मामले की जांच और नाबालिग की तलाश शुरू की गई।

पुलिस के अनुसार 7 अगस्त 2026 को नाबालिग के परिजन ने थाना कुण्डा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उनकी पुत्री स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं लौटी। सूचना मिलते ही पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने परिजन और गवाहों के बयान दर्ज किए तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नाबालिग की तलाश के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

विवेचना के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसके आधार पर टीम ने महाराष्ट्र में तलाश तेज की। लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने नाबालिग छात्रा को नवी मुंबई के एरौली गांव स्थित जरीमारी अपार्टमेंट के पास से आरोपी के कब्जे से सुरक्षित बरामद किया। बरामदगी के बाद नियमानुसार दस्तयाबी पंचनामा तैयार किया गया।

पुलिस के अनुसार पीड़िता का बयान महिला नोडल अधिकारी के समक्ष दर्ज कराया गया। इसके बाद उसका विधिवत मेडिकल परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर 12 अगस्त 2026 को प्रकरण में बीएनएस की धारा 64(2)(M), 87 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी गई।

पुलिस ने आरोपी राज मिश्रा से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। विवेचना के दौरान घटना से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराने के बाद 13 अगस्त 2026 को दोपहर 2:10 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को दी गई।

प्रकरण की विवेचना अभी जारी है। शेष विवेचनात्मक कार्रवाई और आवश्यक साक्ष्य संकलन के लिए आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आरोपी को 25 अगस्त 2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने के लिए न्यायिक रिमांड प्रदान किया।

कबीरधाम पुलिस ने कहा है कि महिला और बाल अपराधों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस का उद्देश्य पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ आरोपियों के खिलाफ प्रभावी वैधानिक कार्रवाई करना है।