24 जून की ग्राम सभाओं में PMAY-G आवास+ 2024 प्रतीक्षा सूची का होगा अनुमोदन

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत आवास+ 2024 की स्थायी प्रतीक्षा सूची के सत्यापन और अनुमोदन के लिए दुर्ग एवं पाटन जनपद पंचायत में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। 24 जून को सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में ड्राफ्ट सूची का सत्यापन कर पात्र हितग्राहियों का चयन किया जाएगा।

Jun 23, 2026 - 12:26
Jun 23, 2026 - 12:27
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24 जून की ग्राम सभाओं में PMAY-G आवास+ 2024 प्रतीक्षा सूची का होगा अनुमोदन

UNITED NEWS OF ASIA. रोहिताश सिंह, भुवाल l प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत आवास+ 2024 की स्थायी प्रतीक्षा सूची (Permanent Wait List-PWL) के सत्यापन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध बनाने के लिए जनपद पंचायत दुर्ग एवं पाटन में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिवों के साथ जनपद एवं पंचायत स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा जारी नवीन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार स्थायी प्रतीक्षा सूची के सत्यापन और अनुमोदन की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अधिकारियों को बताया गया कि 24 जून 2026 को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में सिस्टम द्वारा तैयार ड्राफ्ट स्थायी प्रतीक्षा सूची प्रस्तुत की जाएगी। ग्राम सभा इस सूची का क्रॉस-वेरिफिकेशन कर अंतिम अनुमोदन प्रदान करेगी।

अधिकारियों ने बताया कि ग्राम सभा की भूमिका केवल सूची को मंजूरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वास्तविक जरूरतमंद और पात्र परिवारों की पहचान सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी है। ग्राम सभा अपात्र परिवारों को सूची से बाहर करने और पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता तय करने का कार्य करेगी, जिससे आवास स्वीकृति में सबसे जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता मिल सके।

प्रशिक्षण के दौरान आवास+ 2024 के तहत लागू निष्कासन मापदंडों (Exclusion Criteria) की भी विस्तार से जानकारी दी गई। ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के दौरान ऐसे परिवारों की पात्रता का विशेष परीक्षण किया जाएगा जो पक्के मकान में निवास करते हैं, दो से अधिक कमरों वाले मकान के स्वामी हैं, मोटर चालित तीन या चार पहिया वाहन रखते हैं, यंत्रीकृत कृषि उपकरणों के मालिक हैं या जिनके पास 50 हजार रुपये या उससे अधिक सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड है।

इसके अलावा सरकारी कर्मचारी वाले परिवार, पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम संचालित करने वाले परिवार, प्रति माह 15 हजार रुपये से अधिक आय अर्जित करने वाले परिवार, आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान करने वाले परिवार तथा निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि रखने वाले परिवारों की पात्रता का भी सत्यापन किया जाएगा।

प्रशिक्षण में सूची सत्यापन, प्रस्ताव पारित करने, अभिलेख संधारण और निर्धारित प्रपत्रों के संकलन की प्रक्रिया पर भी विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्राम सभा की कार्यवाही शासन के दिशा-निर्देशों और निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपादित की जाए तथा अनुमोदित सूची को समय पर ऑनलाइन अपलोड किया जाए।

अधिकारियों ने कहा कि स्थायी प्रतीक्षा सूची का सही और पारदर्शी सत्यापन प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने की आधारशिला है। इससे अपात्र व्यक्तियों के चयन की संभावना कम होगी तथा योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास को और अधिक मजबूती मिलेगी।

24 जून को आयोजित ग्राम सभाएं आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के तहत पात्र हितग्राहियों के चयन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जिससे जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को आवास योजना का लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा।