रैली-जुलूस और पंडाल की अनुमति के लिए 7 दिन पहले आवेदन जरूरी, सफाई शुल्क अब 1000 रुपये
रायपुर नगर निगम क्षेत्र में रैली, जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान में आयोजन, पंडाल और अस्थायी संरचना लगाने के लिए संबंधित जोन कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए निर्धारित प्रारूप में कम से कम 7 दिन पहले आवेदन करना होगा और चार विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। आयोजन के बाद सफाई व्यवस्था के लिए प्रति आयोजन शुल्क 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये निर्धारित किया गया है।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l छत्तीसगढ़ राज्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में रैली, जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान में आयोजन, पंडाल और अस्थायी संरचना के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्था कार्यालयीन दिवस में कार्यालयीन समय के दौरान संबंधित जोन कार्यालय में संपर्क कर अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप रायपुर नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक खेल मैदान, आयोजन, पंडाल और अस्थायी संरचना के लिए अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया के तहत संबंधित क्षेत्र के जोन कमिश्नरों को अधिकृत किया है। इसके साथ ही रैली और जुलूस के आयोजन के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित जोन कार्यालय में आवेदन किया जा सकेगा।
रैली, जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान में आयोजन, पंडाल अथवा अस्थायी संरचना के लिए निर्धारित आवेदन प्रारूप में कम से कम 7 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ संबंधित विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करना आयोजन की अनुमति प्राप्त करने के लिए जरूरी है।
आवेदन के साथ चार विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इनमें अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, जिला सेनानी होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग तथा विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता अथवा सहायक अभियंता का अनापत्ति प्रमाण पत्र शामिल है। संबंधित व्यक्ति या संस्था को आवेदन के साथ इन सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक खुले मैदान, सार्वजनिक मार्ग, फुटपाथ, चौराहे अथवा अन्य सार्वजनिक खुले स्थानों पर धरना, पंडाल, अस्थायी संरचना, रैली और जुलूस के आयोजन के लिए शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। अनुमति की प्रक्रिया के तहत संबंधित जोन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और आवश्यक विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्रों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम की ओर से यह भी बताया गया है कि मेयर इन काउंसिल की 23 सितंबर 2025 की संकल्प क्रमांक 10 तथा नगर निगम सामान्य सभा की 29 अक्टूबर 2025 की संकल्प क्रमांक 14 के अनुसार रैली और जुलूस के आयोजन के बाद सफाई व्यवस्था के लिए निर्धारित शुल्क में बदलाव किया गया है। अब प्रति आयोजन सफाई व्यवस्था के लिए 500 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये शुल्क लिया जाएगा।
नगर निगम ने इच्छुक व्यक्तियों और संस्थाओं से अपील की है कि रैली, जुलूस, पंडाल, अस्थायी संरचना अथवा सार्वजनिक खेल मैदान में आयोजन से पहले निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन करें। अनुमति के लिए संबंधित जोन कार्यालय में कार्यालयीन दिवस और समय के दौरान संपर्क कर निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा किया जा सकता है।