रायपुर में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर नगर निगम की कार्रवाई, आवासीय क्षेत्र के परिसरों को किया सीलबंद
रायपुर नगर निगम जोन 9 क्षेत्र के व्हीआईपी स्टेट में अशोका रतन के सामने आवासीय क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नोटिस के बावजूद गतिविधियां बंद नहीं करने पर संबंधित परिसरों को ताला लगाकर पंचनामा तैयार किया गया और नियमानुसार सीलबंद किया गया।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार रायपुर नगर पालिक निगम ने आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति संचालित की जा रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में नगर निगम के जोन क्रमांक 9 अंतर्गत पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 9 के व्हीआईपी स्टेट में अशोका रतन के सामने आवासीय क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित किए जा रहे व्यावसायिक परिसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम ने संबंधित परिसरों को ताला लगाकर सीलबंद किया तथा मौके पर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की।
नगर निगम के अनुसार संबंधित व्यवसायिक परिसरों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था। इस संबंध में नियमानुसार संबंधित व्यवसायियों को पहले नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद गतिविधियों को बंद नहीं किए जाने पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए परिसरों को सीलबंद कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई है और आवासीय क्षेत्र में स्वीकृति के विपरीत संचालित गतिविधियों को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
यह कार्रवाई रायपुर जिला कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेश और रायपुर नगर पालिक निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई। नगर निगम जोन 9 के जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता शरद ध्रुव, सहायक अभियंता सैयद जोहेब, उपअभियंता रविप्रभात साहू सहित जोन 9 के नगर निवेश विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
कार्रवाई के दौरान नगर निगम मुख्यालय के नगर निवेश उड़नदस्ता की टीम तथा रायपुर जिला पुलिस कमिश्नरेट की टीम भी स्थल पर उपस्थित रही। संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई के दौरान संबंधित परिसरों की स्थिति का निरीक्षण किया गया और नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई। नगर निगम की ओर से सीलबंदी से पहले मौके पर पंचनामा तैयार किया गया, जिसके बाद परिसरों को ताला लगाकर सीलबंद किया गया।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों का उपयोग निर्धारित नियमों और स्वीकृत उपयोग के अनुरूप किया जाना आवश्यक है। बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन से क्षेत्र की मूल प्रकृति प्रभावित होने के साथ आसपास रहने वाले लोगों को भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
व्हीआईपी स्टेट क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के बाद नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नोटिस जारी होने के बावजूद नियमों का पालन नहीं करने वाले संबंधित परिसरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। नगर निगम की टीम द्वारा क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों और भवन उपयोग से संबंधित नियमों की निगरानी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों में स्वीकृति के विपरीत संचालित गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।