नाबालिग बच्चियों से अश्लील हरकत करने वाला आरोपी जागेश्वर साहू गिरफ्तार, कबीरधाम पुलिस ने भेजा जेल
कबीरधाम जिले के महिला थाना पुलिस ने नाबालिग बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने और मिठाई का लालच देकर ले जाने का प्रयास करने वाले 39 वर्षीय आरोपी जागेश्वर साहू को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम। कबीरधाम जिले में महिला थाना पुलिस ने नाबालिग बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने त्वरित कदम उठाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में भेज दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
मामले की विस्तृत जानकारी के अनुसार, 11 अगस्त 2026 को पीड़िता की मां ने महिला थाना पहुंचकर एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 09 अगस्त 2026 की शाम लगभग 5:00 से 6:00 बजे के बीच उनकी दो नाबालिग बेटियां और पड़ोस की एक अन्य नाबालिग बच्ची घर के बाहर खेल रही थीं।
इसी दौरान ग्राम उड़ियाकला निवासी जागेश्वर साहू वहां पहुंचा और बच्चियों को मिठाई देने का लालच देकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की। इसके साथ ही उसने बच्चियों के साथ अश्लील और आपत्तिजनक हरकतें भी कीं। बच्चियों ने जब इसका विरोध किया और डर के मारे रोना-चिल्लाना शुरू किया, तो आरोपी घबराकर मौके से फरार हो गया।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और कानूनी धाराएं
प्रार्थिया की लिखित रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद महिला थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 37/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 75(2), 296 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की धारा 8 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस की टीम ने प्रार्थिया, पीड़ित बच्चियों और उनके परिजनों के विस्तृत कथन दर्ज किए। इसके साथ ही नियमानुसार बच्चियों का आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की संलिप्तता पूरी तरह सिद्ध पाई गई।
इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी जागेश्वर साहू (पिता: जगदीश साहू, उम्र: 39 वर्ष, निवासी: ग्राम उड़ियाकला, थाना सहसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम) को 12 अगस्त 2026 को दोपहर 12:30 बजे विधिवत गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के संबंध में आरोपी के परिजनों को सूचित किया गया और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के तहत गिरफ्तारी चेकलिस्ट तैयार की गई। पुलिस ने आरोपी को सक्षम न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रकरण में आगे की कानूनी विवेचना जारी है।
पुलिस की प्रतिबद्धता
कबीरधाम पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में नाबालिग बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे संवेदनशील मामलों में पुलिस शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपनाते हुए त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।