बिना मान्यता स्कूल संचालन कोर्ट की अवमानना: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कृष्णा पब्लिक स्कूल को जारी किया नोटिस

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिना मान्यता के स्कूल संचालन और एडमिशन विज्ञापन के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कृष्णा पब्लिक स्कूल को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।

Mar 12, 2026 - 13:46
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बिना मान्यता स्कूल संचालन कोर्ट की अवमानना: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कृष्णा पब्लिक स्कूल को जारी किया नोटिस

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर | छत्तीसगढ़ के Bilaspur स्थित Chhattisgarh High Court ने बिना मान्यता के स्कूल संचालन और एडमिशन के विज्ञापन के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बिना मान्यता के स्कूल चलाना और एडमिशन का विज्ञापन देना न्यायालय के आदेशों की अवमानना के समान है।

मुख्य न्यायाधीश Ramesh Sinha और न्यायमूर्ति Ravindra Kumar Agrawal की डिवीजन बेंच ने WPPIL No. 22/2016 में इंटरवीनर Vikas Tiwari द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सुनवाई करते हुए तत्काल संज्ञान लिया। कोर्ट ने इस मामले में दो प्रमुख शिकायतों पर सख्त निर्देश जारी किए।

पुरानी शिकायतों पर कार्रवाई में लापरवाही

सुनवाई के दौरान विकास तिवारी ने कोर्ट को बताया कि डायरेक्टर, डीपीआई छत्तीसगढ़ ने 5 फरवरी 2026 को उनकी शिकायतों को Durg, Raipur और Bilaspur के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को भेजा था और एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

हालांकि, निर्धारित समय सीमा के बावजूद अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने डिप्टी डायरेक्टर, पब्लिक इंस्ट्रक्शंस को निर्देश दिया कि संबंधित DEO 5 फरवरी 2026 के आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करें और अगली सुनवाई तक कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें।

कृष्णा पब्लिक स्कूल के विज्ञापन पर कोर्ट का संज्ञान

मामले की सुनवाई के दौरान इंटरवीनर विकास तिवारी ने IA No. 14/2026 के माध्यम से 7 मार्च 2026 को प्रकाशित एक विज्ञापन कोर्ट के समक्ष पेश किया। इसमें Krishna Public School, तुलसी, रायपुर द्वारा सत्र 2026–27 के लिए कई स्थानों पर संचालित स्कूलों में प्रवेश शुरू होने की जानकारी दी गई थी।

तिवारी ने कोर्ट को बताया कि इन स्कूलों के पास आवश्यक मान्यता नहीं है और इसके बावजूद एडमिशन के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जो हाईकोर्ट के 5 अगस्त 2025, 13 अगस्त 2025 और 17 सितंबर 2025 के पूर्व आदेशों का उल्लंघन है।

कोर्ट के सख्त निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने कई महत्वपूर्ण आदेश दिए। कोर्ट ने “Krishna Public School, तुलसी, रायपुर” को मामले में प्रतिवादी क्रमांक 51 बनाया और IA No. 14/2026 पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही राज्य के अधिवक्ता को नोटिस की तामील सुनिश्चित करने को कहा गया है।

इसके अलावा अदालत ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा (पर्सनल एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।

गरीब बच्चों के अधिकारों की जीत

इस मामले में इंटरवीनर Vikas Tiwari ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा आम नागरिकों की शिकायतों और Right to Education Act के उल्लंघन पर तुरंत संज्ञान लेना गरीब बच्चों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिना मान्यता वाले स्कूलों द्वारा एडमिशन का विज्ञापन देना अदालत की वैधानिक प्राधिकार की अवमानना माना जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है।