नशे के 3 सौदागरों को 15-15 साल की सजा, डेढ़-डेढ़ लाख का जुर्माना
रायपुर में NDPS एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में कोर्ट ने तीन नशा तस्करों को 15-15 साल कठोर कारावास की सजा और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इनमें से दो आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े थे। सिद्धार्थ जैन, शिवम तिवारी (भोपाल) और आदित्य लोखंडे (रायपुर) को होटल सुप्रीत इन में चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने आज सख्त सजा का ऐलान किया।

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नशे के कारोबार पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। NDPS एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में कोर्ट ने तीन नशे के सौदागरों को 15-15 साल कठोर कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषी ठहराए गए आरोपियों में सिद्धार्थ जैन, शिवम तिवारी (भोपाल निवासी) और आदित्य लोखंडे (रायपुर निवासी) शामिल हैं। पुलिस ने तीनों को रायपुर के सुप्रीत इन होटल में नशीली चरस के साथ गिरफ्तार किया था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी।
विशेष NDPS न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि नशे का व्यापार समाज और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए कठोर दंड देना आवश्यक है।
गौरतलब है कि इन आरोपियों में से दो अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हुए थे, जो प्रदेश में चरस और अन्य मादक पदार्थों की सप्लाई करते थे। कोर्ट के इस फैसले को नशा तस्करी पर कड़ा संदेश माना जा रहा है।
पुलिस ने इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अब और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि प्रदेश में नशे के कारोबार पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके।