भारत में डिजिटल सुरक्षा होगी मजबूत, टेलीकॉम डेटा विदेश भेजने पर रोक; नए नियम लागू
केंद्र सरकार ने टेलीकॉम डेटा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब टेलीकॉम नेटवर्क से जुड़ा कोई भी डेटा भारत के बाहर स्टोर या ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा संरक्षण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी।
UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। देश की डिजिटल सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम एक्ट 2023 के तहत नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनके अनुसार अब टेलीकॉम नेटवर्क से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण डेटा भारत के बाहर न तो स्टोर किया जा सकेगा और न ही किसी विदेशी सर्वर पर ट्रांसफर किया जा सकेगा। इस फैसले का उद्देश्य देश की संवेदनशील दूरसंचार जानकारी को सुरक्षित रखना और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक मजबूत बनाना है।