नगर निगम का सख्त रुख: प्रतिबंधित पिटबुल कुत्ता रखने पर अनुपम नगर निवासी को नोटिस, दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी

रायपुर नगर निगम ने प्रतिबंधित पिटबुल नस्ल के कुत्ते से डॉग बाइट की पुनरावृत्ति को गंभीर मानते हुए अनुपम नगर निवासी श्री अक्षत राव को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 273 के तहत नोटिस जारी किया है। कुत्ते को हटाने या पूर्ण नियंत्रण में रखने के निर्देश दिए गए हैं।

Jan 29, 2026 - 10:54
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नगर निगम का सख्त रुख: प्रतिबंधित पिटबुल कुत्ता रखने पर अनुपम नगर निवासी को नोटिस, दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी

UNITED NEWS OF ASIA.अमृतेश्वर सिंह, रायपुर। आमजन की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रायपुर नगर पालिक निगम ने प्रतिबंधित पिटबुल नस्ल के कुत्ते को लेकर सख्त कदम उठाया है। नगर निगम आयुक्त  विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने अनुपम नगर, रायपुर निवासी  अक्षत राव को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 273 के अंतर्गत नोटिस जारी किया है।

नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि  राव द्वारा रखे गए प्रतिबंधित पिटबुल नस्ल के पालतू कुत्ते को तत्काल सुरक्षित रूप से हटाया जाए अथवा उसे पूर्णतः नियंत्रित अवस्था में बाँधकर और बाड़ेबंदी कर रखा जाए, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना या डॉग बाइट की घटना न हो।

नगर निगम स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्राप्त हुई थी कि उक्त पिटबुल कुत्ते द्वारा डॉग बाइट की घटना की पुनरावृत्ति हुई है। इससे पहले भी 16 जुलाई 2024 को इसी मामले में संबंधित नागरिक को नोटिस जारी किया जा चुका था। बावजूद इसके घटना के दोहराव को नगर निगम ने जनस्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर विषय माना है।

स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पिटबुल जैसी प्रतिबंधित और आक्रामक नस्ल के कुत्तों से आम नागरिकों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। इस प्रकार की घटनाएँ जन-रोग के प्रसार और शारीरिक क्षति का कारण बन सकती हैं।

नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 273 के तहत स्वास्थ्य अधिकारी को भयंकर एवं जनस्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में निरीक्षण, नियंत्रण तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

यदि संबंधित नागरिक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो नगर निगम अधिनियम एवं प्रचलित नियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित नागरिक की होगी।

नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे पालतू पशुओं को लेकर निर्धारित नियमों का पालन करें और जनसुरक्षा में सहयोग दें, ताकि शहर में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बना रहे।