रायपुर में अनाधिकृत पोस्टर, फ्लेक्स और बैनर पर सख्ती, नियम तोड़ने वालों पर लगेगा ₹50 हजार तक जुर्माना

रायपुर नगर निगम ने शहर में अनाधिकृत पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर और विज्ञापनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया है। आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत ई-चालान प्रणाली लागू होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ₹50 हजार से लेकर ₹2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

Jul 26, 2026 - 12:34
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रायपुर में अनाधिकृत पोस्टर, फ्लेक्स और बैनर पर सख्ती, नियम तोड़ने वालों पर लगेगा ₹50 हजार तक जुर्माना

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l राजधानी रायपुर को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से नगर पालिक निगम ने अनाधिकृत पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर, होर्डिंग और अन्य विज्ञापनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत अब ई-चालान प्रणाली लागू की जाएगी, जिसके माध्यम से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मौके पर ही जुर्माना लगाया जाएगा।

नगर निगम ने नागरिकों, राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों और विज्ञापन एजेंसियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाने से पहले आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें। बिना अनुमति लगाए गए पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर या होर्डिंग को अनाधिकृत माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम के अनुसार दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर बिना अनुमति केवल प्रतिष्ठान और उसके संचालक का नाम प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि किसी कंपनी, ब्रांड, उत्पाद या सेवा का प्रचार करने वाले बोर्ड, ग्लो-साइन, एलईडी डिस्प्ले या अन्य विज्ञापन सामग्री बिना अनुमति लगाई जाती है तो संबंधित प्रतिष्ठान पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। निगम ने ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को एक सप्ताह के भीतर अनाधिकृत विज्ञापन सामग्री हटाने या नियमानुसार अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अनाधिकृत होर्डिंग लगाने पर न्यूनतम ₹1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना अनुमति बल्क विज्ञापन प्रदर्शित करने पर ₹10 हजार प्रति आयोजन और हवाई विज्ञापन पर ₹2 लाख प्रति आयोजन का प्रावधान किया गया है। वहीं दिशा-सूचक बोर्ड का निर्धारित शुल्क जमा नहीं करने पर ₹5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा तथा सात दिन के भीतर पूरे वर्ष का शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

नगर निगम ने सार्वजनिक संपत्तियों, सरकारी भवनों, पुलों, विद्युत पोल, यातायात संकेतकों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, फ्लायर्स या पम्पलेट चस्पा करने को भी प्रतिबंधित किया है। निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी पोस्टर या फ्लायर्स लगाने पर ₹5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने सभी 10 जोनों में पोस्टर और फ्लायर्स लगाने के लिए निर्धारित स्थान चिन्हित किए हैं। केवल इन्हीं स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति होगी। निगम ने कहा है कि विशेष अभियान के दौरान पूरे शहर में निरीक्षण किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर बिना किसी अतिरिक्त सूचना के ई-चालान जारी कर जुर्माना तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने सभी नागरिकों से शहर की स्वच्छता और सौंदर्य बनाए रखने में सहयोग करने तथा निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है।