यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत शुक्ला और अनुविभागीय अधिकारी वीरेन्द्र चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में की गई। थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यह सफलता हासिल की।
पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम चिचोली स्थित शान-ए-पंजाब ढाबा के सामने तिल्दा-खरोरा मेन रोड पर एक सफेद रंग की पिकअप वाहन (क्रमांक CG 04 QK 6282) में बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर भरकर बिक्री के लिए ग्राहक तलाशे जा रहे हैं। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया।
तलाशी के दौरान वाहन में कुल 45 कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पाए गए, जिनमें 37 भरे हुए और 7 खाली सिलेंडर शामिल थे, साथ ही एक इंडियन कंपनी का खाली सिलेंडर भी बरामद किया गया। जब्त किए गए सिलेंडरों की अनुमानित कीमत लगभग 74 हजार रुपये बताई गई है, जबकि वाहन की कीमत करीब 10 लाख रुपये आंकी गई है।
वाहन चालक गिनेश्वर प्रसाद साहू और कंडक्टर लादूराम से जब दस्तावेज मांगे गए, तो वे कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने बताया कि यह सिलेंडर मालिक भूपेश्वर प्रसाद साहू के निर्देश पर ले जाए जा रहे थे।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 106 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन और सिलेंडरों को जब्त कर लिया। आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए यह मामला खाद्य विभाग को सौंप दिया गया है, जहां खाद्य निरीक्षक शुभा गुप्ता को सिलेंडर और संबंधित दस्तावेज सुपुर्द किए गए हैं।
इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि प्रशासन गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और अवैध परिवहन को लेकर पूरी तरह सतर्क है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
रायपुर ग्रामीण पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और कालाबाजारी पर अंकुश लगाया जा सके |