मवेशी तस्करी पर बड़ी कार्रवाई: कबीरधाम पुलिस ने 3 भैंस कराईं मुक्त, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार
कबीरधाम जिले में मवेशी तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बोलेरो पिकअप वाहन से अवैध रूप से ले जाई जा रही तीन भैंसों को मुक्त कराया है। थाना बोड़ला पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया।
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा | कबीरधाम। मवेशी तस्करी के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही कबीरधाम पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भैंसों की तस्करी कर रहे आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। थाना बोड़ला क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई के दौरान बोलेरो पिकअप वाहन से तीन नग भैंसों को मुक्त कराया गया, जिन्हें सुरक्षित रूप से गौशाला भेज दिया गया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह द्वारा जिले में सभी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह बघेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला अखिलेश कौशिक के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई।
दिनांक 20 फरवरी 2026 की रात्रि लगभग 12.30 बजे थाना बोड़ला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि तहसील कार्यालय बोड़ला की ओर से एक बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक CG 28 N 1768 में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक भरकर चोरी-छिपे ले जाया जा रहा है। सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची।
पुलिस को देखकर वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जबकि वाहन में सवार अन्य आरोपी मौके पर ही पकड़ लिए गए। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 03 नग भैंसों को बिना चारा-पानी के अत्यंत असुरक्षित अवस्था में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने तत्काल भैंसों को मुक्त कर सुरक्षित रूप से गौशाला भिजवाया।
पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में अपना नाम चन्द्रशेखर गोयल, निवासी अमलडीहा, थाना पण्डरिया, जिला कबीरधाम तथा लक्की उर्फ संदीप टंडन, निवासी डेरहाकांपा, थाना लालपुर, जिला मुंगेली बताया।
फरार वाहन चालक का नाम दीपू बघेल निवासी ग्राम परसाकापा, थाना लालपुर, जिला मुंगेली बताया गया है।
आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया कि वे भैंसों को वध के उद्देश्य से जबलपुर की ओर ले जा रहे थे।
उक्त मामले में आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश लगातार जारी है।
इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रूपक शर्मा के निर्देशन में उप निरीक्षक प्रहलाद चन्द्रवंशी सहित थाना बोड़ला पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
कबीरधाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पशु तस्करी के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।