15 अगस्त को बेमेतरा जिले में शराब दुकानें रहेंगी बंद, शुष्क दिवस घोषित

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेमेतरा जिले में 15 अगस्त 2026 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिष्ठा ममगाईं के आदेश के अनुसार जिले की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानें, संबंधित अहाते तथा कंपोजिट मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। इस दौरान मदिरा के संव्यवहार पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Aug 13, 2026 - 18:02
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15 अगस्त को बेमेतरा जिले में शराब दुकानें रहेंगी बंद, शुष्क दिवस घोषित

UNITED NEWS OF ASIA. अरुण पुरेना, बेमेतरा l स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेमेतरा जिले में 15 अगस्त 2026 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिष्ठा ममगाईं ने आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर के निर्देशों के अनुपालन में जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को निर्धारित अवधि के दौरान पूर्णतः बंद रखने का आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार 15 अगस्त 2026, शनिवार को जिले में संचालित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही संबंधित कंपोजिट मदिरा दुकानों और मदिरा दुकानों से जुड़े अहातों पर भी यह आदेश प्रभावी रहेगा।

आदेश के तहत जिले में संचालित देशी/विदेशी कंपोजिट मदिरा दुकानें, सी.एस.-2 (घघ-कंपोजिट), एफ.एल.-1 (घघ-कंपोजिट), प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल.-1 (घघ) तथा मदिरा दुकानों से संबंधित सी.एस.-2 (ग-कंपोजिट अहाता) और एफ.एल.-1 (ख-कंपोजिट अहाता) पूर्णतः बंद रहेंगे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 15 अगस्त को शुष्क दिवस के दौरान उक्त सभी प्रतिष्ठानों में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री या लेन-देन की अनुमति नहीं होगी।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी रखने तथा आदेश के अनुरूप सभी मदिरा दुकानों एवं संबंधित अहातों को बंद रखना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शासन द्वारा घोषित शुष्क दिवस का उद्देश्य इस राष्ट्रीय पर्व के दौरान जिले में मदिरा के संव्यवहार को प्रतिबंधित रखना है। प्रशासन ने सभी संबंधित संचालकों एवं नागरिकों से जारी आदेश का पालन करने की अपेक्षा की है।

जिला प्रशासन की ओर से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 15 अगस्त को प्रतिबंधित अवधि के दौरान मदिरा दुकानों में किसी प्रकार का कारोबार संचालित न हो। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।