अंबिकापुर में लूट और अपहरण के मामले का खुलासा, सरगुजा पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

सरगुजा पुलिस ने अंबिकापुर में लूटपाट और अपहरण के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 10 हजार रुपये लूटे और 50 हजार रुपये की फिरौती की मांग की थी।

Dec 10, 2025 - 12:02
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अंबिकापुर में लूट और अपहरण के मामले का खुलासा, सरगुजा पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

 UNITED NEWS OF ASIA.आकाश सोनकर, अंबिकापुर। सरगुजा पुलिस को लूटपाट एवं अपहरण के एक सनसनीखेज मामले में बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने झाड़-फूंक के बहाने लूट और फिरौती की साजिश को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 500 रुपये नकद भी बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहले 10 हजार रुपये लूटे और बाद में 50 हजार रुपये की फिरौती की मांग की थी। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी हीरा सिंह पिता शिव शिवबचन, निवासी मूडगांव थाना उदयपुर ने 8 दिसंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 7 दिसंबर को सुख साय पंडा उसकी पत्नी ठाकुर बाई की बीमारी का इलाज कराने के बहाने झाड़-फूंक के लिए लुचकी घाट ले गया था।

 वहां सुख साय पंडा ने अपने साथियों के साथ मिलकर हीरा सिंह से 10 हजार रुपये लूट लिए और उसे छोड़ दिया। इसके कुछ देर बाद हीरा सिंह को सुख साय पंडा के मोबाइल से फोन कर आरोपियों ने सुख साय को छोड़ने के बदले 50 हजार रुपये की फिरौती की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतवाली अंबिकापुर में धारा 309(2), 308(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने आरोपियों की लगातार तलाश की और अंततः सुख साय गिरी पिता स्वर्गीय सोहन गिरी उम्र 40 वर्ष, शेरा गिरी पिता कामेश्वर गुरु उम्र 20 वर्ष तथा विनय गिरी पिता सलाम गिरी उम्र 28 वर्ष, सभी निवासी थाना बतौली को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सुख साय पंडा ने अपने साथी शेरा गिरी और विनय गिरी के साथ मिलकर लूट की वारदात और खुद के अपहरण का ढोंग रचने की पूरी योजना पहले से बनाई थी, ताकि हीरा सिंह से फिरौती की रकम वसूली जा सके।प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर धारा 238 और 61 बीएनएस जोड़ी गई तथा तीनों आरोपियों को 9 दिसंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। रिपोर्ट – आकाश सोनकर।