गैस सिलेंडरों में चोरी और वजन घोटाला: विभाग की लापरवाही पर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल

आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडरों से गैस चोरी और कम वजन में डिलीवरी को लेकर सरकार और विभागों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी अध्यक्ष गोपाल साहू ने कहा कि किसी भी गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडर तौलकर नहीं दिया जा रहा है, जबकि यह उपभोक्ताओं का अधिकार है। शिकायतों के बावजूद खाद्य विभाग, नाप-तौल विभाग और पेट्रोलियम कंपनियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। एएपी नेताओं ने आरोप लगाया कि गैस टैंकरों और डिलिवरी ब्वॉय द्वारा सिलेंडरों से गैस चोरी कर छोटे सिलेंडरों में भरकर कालाबाजारी की जा रही है। साथ ही, नए ओटीपी नियम के कारण भी उपभोक्ताओं को डिलीवरी में दिक्कतें हो रही हैं। पार्टी ने सरकार से सख्त कार्रवाई और संबंधित अधिकारियों के निलंबन की मांग की है।

Sep 30, 2025 - 12:08
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गैस सिलेंडरों में चोरी और वजन घोटाला: विभाग की लापरवाही पर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर। छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडरों से गैस चोरी और कम वजन में डिलीवरी को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने कहा कि लाखों उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की जा रही है और इसके लिए जिम्मेदार विभाग पूरी तरह मौन हैं।

प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने कहा कि नियमों के अनुसार गैस सिलेंडर की डिलीवरी से पहले उसका वजन करना अनिवार्य है, लेकिन प्रदेश की कोई भी गैस एजेंसी इस नियम का पालन नहीं कर रही है। उपभोक्ताओं को अधिकार है कि वे बिना तौला हुआ सिलेंडर लेने से मना कर सकते हैं। बार-बार शिकायतों के बावजूद आज तक किसी गैस एजेंसी पर कार्रवाई नहीं की गई।

गैस चोरी और कालाबाजारी का संगठित रैकेट
एएपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कई एजेंसियां सिलेंडरों से गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में भरती हैं और उन्हें ऊंचे दाम पर बेचती हैं। डिलिवरी ब्वॉय और ऑटो चालक गैस गोदाम से निकलने के बाद सुनसान जगहों पर सिलेंडर से गैस निकालते हैं और कालाबाजारी करने वाले उन्हें भुगतान करते हैं।

ओटीपी नियम से उपभोक्ता परेशान
सचिव संतोष कुशवाहा और अनुषा जोसेफ ने बताया कि कंपनियों ने नया ओटीपी नियम लागू किया है जिसके तहत ग्राहक द्वारा ओटीपी बताए बिना सिलेंडर डिलीवर नहीं किया जाता। पुराने या अपडेट न हुए मोबाइल नंबरों के कारण कई उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिल पाता और उन्हें एजेंसी जाकर जानकारी अपडेट करनी पड़ती है।

नियम और उपभोक्ता अधिकार

  • घरेलू सिलेंडर का कुल वजन 29.5 किलोग्राम होता है (खाली सिलेंडर: 15.3 किग्रा, गैस: 14.2 किग्रा)।

  • उपभोक्ता डिलिवरी ब्वॉय से सिलेंडर तौलने की मांग कर सकते हैं।

  • वजन न करने पर वे सिलेंडर लेने से मना कर सकते हैं।

शिकायत के विकल्प

  • पहले एजेंसी में शिकायत दर्ज करें।

  • टोल-फ्री नंबर 18002333555 पर शिकायत करें।

  • उपभोक्ता फोरम या नाप-तौल विभाग में आवेदन दें।

  • ऑनलाइन शिकायत: https://pportal.gov.in

सरकार से कार्रवाई की मांग
एएपी नेताओं ने कहा कि आम जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। सरकार को चाहिए कि खाद्य विभाग, नाप-तौल विभाग और पेट्रोलियम कंपनियों को सख्त निर्देश दे और लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबित करे।

यह मामला न केवल उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा प्रहार है, बल्कि सरकारी निगरानी तंत्र की नाकामी को भी उजागर करता है। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि अगर जल्द ही सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो वह राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ेगी।