पार्षद कार्यालय में गाली-गलौज और तोड़फोड़ करने वाली महिला गिरफ्तार, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई

रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पार्षद कार्यालय में गाली-गलौज और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने गीता बाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार महिला ने पार्षद कार्यालय के दरवाजे पर पत्थर मारकर कांच तोड़ दिया था। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज करने के साथ अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है।

Aug 27, 2026 - 07:48
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पार्षद कार्यालय में गाली-गलौज और तोड़फोड़ करने वाली महिला गिरफ्तार, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई

UNITED NEWS OF ASIA. हसीब अख्तर, रायपुर l पार्षद कार्यालय में गाली-गलौज और तोड़फोड़ करने के मामले में रायपुर कमिश्नरेट की सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला गीता बाई ने झंडा चौक पंडरी स्थित पार्षद कार्यालय में विवाद के दौरान गाली-गलौज की और पत्थर मारकर कार्यालय के दरवाजे में लगा कांच तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उसके खिलाफ पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है।

पुलिस के मुताबिक 25 अगस्त 2026 को मनीष बेहरा ने थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार शाम करीब 4 बजे वह झंडा चौक पंडरी स्थित पार्षद कार्यालय के बाहर खड़ा था। इसी दौरान गीता बाई नाम की महिला वहां पहुंची और उसके भाई कैलाश बेहरा के साथ गाली-गलौज करने लगी। विवाद के दौरान महिला ने पार्षद कार्यालय की ओर पत्थर फेंका, जिससे कार्यालय के दरवाजे में लगा कांच टूट गया।

शिकायत मिलने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी महिला के खिलाफ अपराध क्रमांक 448/2026 दर्ज किया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 324(3) के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए गीता बाई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की गई।

पुलिस के अनुसार आरोपी महिला के खिलाफ अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। बताया गया है कि कुछ दिन पहले भी गीता बाई को थाना देवेंद्र नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस के मुताबिक महिला के व्यवहार में सुधार नहीं होने के कारण उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष इस्तगासा पेश किया गया है।

इस मामले में पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर विवाद, गाली-गलौज और तोड़फोड़ जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान गीता बाई, पति समारू साहू, उम्र 52 वर्ष, निवासी बाबा किराना स्टोर्स के पीछे, राजातालाब, थाना सिविल लाइन रायपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मामले की जांच आगे जारी रखी है।

रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर विवाद और उपद्रव की स्थिति में पुलिस द्वारा आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे।