उड़ीसा निर्मित 7.900 बल्क लीटर विदेशी मदिरा जब्त, आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

कोण्डागांव जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन, संग्रहण और विक्रय के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई जारी है। 24 अगस्त 2026 को टीम ने पल्ली खासपारा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए उड़ीसा निर्मित 7.900 बल्क लीटर विदेशी मदिरा जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 2,720 रुपये बताई गई है। मामले में सुखमन मरकाम के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई।

Aug 26, 2026 - 10:28
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उड़ीसा निर्मित 7.900 बल्क लीटर विदेशी मदिरा जब्त, आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

UNITED NEWS OF ASIA. रामकुमार भारद्वाज, कोण्डागांव l जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन, संग्रहण एवं विक्रय के खिलाफ आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत 24 अगस्त 2026 को आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए उड़ीसा राज्य निर्मित कुल 7.900 बल्क लीटर विदेशी मदिरा जब्त की। जब्त मदिरा की अनुमानित बाजार कीमत 2,720 रुपये बताई गई है।

आबकारी विभाग को क्षेत्र में अवैध रूप से विदेशी मदिरा रखे जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने कार्रवाई करते हुए पल्ली खासपारा, थाना कोण्डागांव निवासी सुखमन मरकाम को अवैध विदेशी मदिरा के साथ पकड़ा। जांच के दौरान उसके कब्जे से उड़ीसा राज्य निर्मित विदेशी मदिरा बरामद हुई, जिसके बाद आबकारी विभाग ने शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की।

आरोपी सुखमन मरकाम के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(2) एवं 36 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। विभाग द्वारा मामले की विवेचना और आगे की वैधानिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आबकारी विभाग के अनुसार जिले में अवैध मदिरा के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है और सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

इस प्रकरण के विवेचक मोरजध्वज साहू, आबकारी उपनिरीक्षक कोण्डागांव रहे। कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमराह स्टाफ के रूप में सुरेश कुमार, आबकारी उपनिरीक्षक केशकाल, प्रवीण कुमार ठाकुर, प्रशिक्षु आबकारी उपनिरीक्षक, आबकारी मुख्य आरक्षक कैलाश पांडे और नंदकिशोर बघेल शामिल रहे। इसके अलावा सीएसएमसीएल कर्मचारी रविन्द्र कुमार तथा वाहन चालक विनय कुमार नेताम का भी कार्रवाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन, संग्रहण और विक्रय के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग की ओर से अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अवैध मदिरा के खिलाफ की जा रही इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य जिले में शराब के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाना और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना है। विभाग ने आम लोगों से भी अवैध मदिरा से संबंधित गतिविधियों की जानकारी संबंधित विभाग को देने की अपील की है, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।