पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर FSSAI का नया प्रस्ताव, प्लास्टिक के विकल्पों पर जोर

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पान मसाला की पैकेजिंग से संबंधित Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। प्रस्ताव में पान मसाला के लिए पेपर, पेपर बोर्ड, सेलुलोज या अन्य प्राकृतिक रूप से प्राप्त सामग्री तथा टिन या ग्लास कंटेनर जैसे पैकेजिंग विकल्पों का उल्लेख किया गया है।

Aug 13, 2026 - 13:23
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पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर FSSAI का नया प्रस्ताव, प्लास्टिक के विकल्पों पर जोर

UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने वर्ष 2026 में नए प्रावधानों का ड्राफ्ट जारी किया है। FSSAI की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2026 में पान मसाला के लिए पैकेजिंग सामग्री से संबंधित नए प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। यह ड्राफ्ट 28 अप्रैल 2026 को प्रकाशित किया गया था और इस पर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

किन पैकेजिंग विकल्पों का प्रस्ताव

ड्राफ्ट में पान मसाला के लिए पेपर, पेपर बोर्ड, सेलुलोज अथवा अन्य प्राकृतिक रूप से प्राप्त सामग्री से बनी पैकेजिंग का प्रस्ताव है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि ऐसी सामग्री में पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलिएस्टर, PVC या अन्य सिंथेटिक पॉलिमर, कॉपॉलिमर अथवा लैमिनेट नहीं होना चाहिए। साथ ही एल्युमिनियम फॉयल या मेटलाइज्ड लेयर से मुक्त पैकेजिंग का भी प्रस्ताव रखा गया है।

इसके अतिरिक्त पान मसाला की पैकेजिंग के लिए टिन या ग्लास कंटेनर का विकल्प भी प्रस्तावित किया गया है।

प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर प्रस्ताव

FSSAI के ड्राफ्ट में पान मसाला के लिए प्लास्टिक आधारित पैकेजिंग पर रोक से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसमें प्लास्टिक सामग्री से बने सैशे के इस्तेमाल और पान मसाला, गुटखा तथा तंबाकू की पैकेजिंग से जुड़े Plastic Waste Management Rules, 2016 के प्रावधानों का संदर्भ दिया गया है।

FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट पर इस प्रस्ताव को अप्रैल 2026 में Draft Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2026, regarding the inclusion of the list of packaging materials for pan masala के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

अभी क्या है स्थिति

उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर इसे फिलहाल प्रस्तावित नियम के रूप में देखना जरूरी है। अप्रैल 2026 के गजट दस्तावेज में FSSAI ने स्पष्ट किया था कि यह संशोधन का ड्राफ्ट है और निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जाएगा।

इसलिए 10 अगस्त 2026 से प्लास्टिक पैकिंग पर अंतिम रूप से प्रतिबंध लागू होने का दावा आधिकारिक रिकॉर्ड से अभी पुष्ट नहीं किया जा सकता। FSSAI की वर्तमान पैकेजिंग नियमों की सूची में 2026 के इस प्रस्ताव को अलग से ड्राफ्ट के रूप में दर्ज किया गया है।

प्रस्तावित बदलाव लागू होने की स्थिति में पान मसाला निर्माताओं को पैकेजिंग सामग्री और उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ सकता है। इससे उद्योग की पैकेजिंग लागत और उत्पाद की कीमतों पर संभावित प्रभाव पड़ने की संभावना पर भी चर्चा हो सकती है, हालांकि कीमत बढ़ने की कोई निश्चित जानकारी इस आधिकारिक ड्राफ्ट में नहीं दी गई है।