नशे में डी.जे. वाहन चलाने पर न्यायालय ने लगाया 60,000 रुपये का जुर्माना

रायपुर यातायात पुलिस की कार्रवाई में नशे की हालत में डी.जे. वाहन चलाने वाले चालक पर मोटरयान अधिनियम के तहत न्यायालय ने 60,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। वाहन बिना फिटनेस और प्रदूषण प्रमाणपत्र के मॉडिफाई पाया गया था। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि नशे की हालत में वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें।

Nov 10, 2025 - 19:03
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नशे में डी.जे. वाहन चलाने पर न्यायालय ने लगाया 60,000 रुपये का जुर्माना

UNITED NEWS OF ASIA. हसीब अख्तर, रायपुर। सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में रायपुर पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में नशे की हालत में डी.जे. वाहन चलाने वाले चालक पर न्यायालय ने 60,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत शुक्ला, उप पुलिस अधीक्षक यातायात गुरजीत सिंह एवं सतीश ठाकुर के नेतृत्व में देर रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध नियमित अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान थाना यातायात भाठागांव के निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह लाखेनगर-पुरानी बस्ती क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे।

रात्रि लगभग 11:37 बजे लाखेनगर चौक पर चंदू धुमाल की माजदा गाड़ी संदिग्ध रूप से लहराते हुए चलते देखी गई। रोककर जांच करने पर चालक गोपी राम मनहरे नशे की हालत में पाया गया। वाहन में बिना अनुमति वेल्डिंग कर डी.जे. सिस्टम को बाहर की ओर खतरनाक तरीके से लगाया गया था। साथ ही वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त था और प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र भी अनुपलब्ध था।

इस पर पुलिस ने चालक और वाहन स्वामी बीना कौशिक, निवासी भोईपारा रायपुर, के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 185, 182A(4), 194(1क), 56/192, और 190(02) के तहत कार्रवाई कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया।

माननीय न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वाहन स्वामी पर 5,000 रुपये और चालक पर 55,000 रुपये, कुल 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

पुलिस ने कहा कि शराब के नशे में वाहन चलाने से नियंत्रण खोने और हादसों की संभावना बढ़ जाती है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं, और मालवाहक वाहनों को मॉडिफाई कर असुरक्षित रूप से साउंड सिस्टम लगाने से बचें।

रायपुर यातायात पुलिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसे मामलों में और कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि शहर में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।