धमतरी में कीटनाशक विक्रय केन्द्रों पर कार्रवाई, दो लाइसेंस निलंबित और एक निरस्त
धमतरी जिले में कीटनाशक विक्रय केन्द्रों की जांच के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। भटगांव के दो प्रतिष्ठानों के कीटनाशक विक्रय लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि एक प्रतिष्ठान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। वहीं धमतरी के एक विक्रय केन्द्र पर कारण बताओ नोटिस जारी कर कीटनाशक बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
UNITED NEWS OF ASIA. रिजवान मेमन, धमतरी l खरीफ सीजन के दौरान धान की फसल में कीट और व्याधियों के प्रकोप को देखते हुए जिले में कीटनाशकों की मांग और बिक्री बढ़ गई है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने तथा विक्रय व्यवस्था में अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा जिले के कीटनाशक विक्रय केन्द्रों का लगातार निरीक्षण और जांच की जा रही है। जांच के दौरान दस्तावेजों, मूल्य सूची, स्टॉक, भंडारण व्यवस्था और अन्य निर्धारित मापदंडों का परीक्षण किया जा रहा है।
संचालक कृषि के निर्देशन और कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा जिले के विभिन्न विक्रय केन्द्रों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में अनुविभागीय कृषि अधिकारी धमतरी एवं नोडल अधिकारी कीटनाशी गुण नियंत्रण, जिला धमतरी की अनुशंसा पर भटगांव स्थित मेसर्स गौरव कृषि केन्द्र और मेसर्स साहू कृषि केन्द्र के कीटनाशक विक्रय लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों में आवश्यक दस्तावेजों का समुचित संधारण नहीं किया जाना तथा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप मूल्य सूची उपलब्ध नहीं होना और स्टॉक का उचित प्रदर्शन नहीं किया जाना पाया गया।
इसी तरह भटगांव स्थित मेसर्स गायत्री कृषि केन्द्र के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कीटनाशक व्यवसाय का संचालन नहीं किए जाने के कारण उसका कीटनाशक विक्रय लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। लाइसेंस निरस्त होने के बाद संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशकों का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि विक्रय केन्द्रों में निर्धारित नियमों और मानकों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
जिले में निरीक्षण अभियान के तहत 10 अन्य कीटनाशक विक्रय केन्द्रों का भी निरीक्षण किया गया। इनमें मेसर्स अंकित ट्रेडर्स धमतरी, राधा ट्रेडर्स धमतरी, शिव धारा कृषि केन्द्र धमतरी, सदगुरू कृषि केन्द्र देमार, दिवाकर कृषि केन्द्र देमार, धारणा कृषि केन्द्र बागतराई, गगन कृषि केन्द्र खम्हरिया, तेजल कृषि केन्द्र दानीटोला, साहू कृषि केन्द्र कलारतराई और प्रियांशु कृषि केन्द्र सेमरा बी शामिल हैं।
निरीक्षण के दौरान मेसर्स अंकित ट्रेडर्स, धमतरी में भी अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान में कीटनाशक विक्रय पर प्रतिबंध की कार्रवाई की गई है। विभाग के अनुसार कारण बताओ नोटिस का जवाब प्राप्त होने के बाद उपलब्ध तथ्यों और लागू नियमों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
कृषि विभाग ने बताया कि किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए जिले में कीटनाशकों की बिक्री और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विक्रय केन्द्रों में वैध लाइसेंस, निर्धारित अभिलेख, अधिकृत उत्पाद, स्टॉक और मूल्य सूची के प्रदर्शन सहित व्यवसाय संचालन से जुड़े सभी मापदंडों की जांच की जा रही है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे कीटनाशक केवल अधिकृत विक्रय केन्द्र से खरीदें और खरीद के समय बिल अवश्य प्राप्त करें। किसानों को बिना कृषि विशेषज्ञ की सलाह के किसी भी कीटनाशक का अनावश्यक या अनुशंसित मात्रा से अधिक उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई है। निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिक्री या अन्य अनियमितता की जानकारी मिलने पर संबंधित कृषि अधिकारियों को सूचना देने की अपील भी की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।