भाठागांव में अवैध वाटर फिल्टर प्लांट सीलबंद, नगर निगम की बड़ी कार्रवाई
रायपुर नगर निगम के जोन-5 ने भाठागांव आवासीय कॉलोनी में आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग कर संचालित किए जा रहे अवैध वाटर फिल्टर प्लांट को सीलबंद कर दिया। नोटिस के बावजूद गतिविधि बंद नहीं करने पर निगम ने नियमानुसार कार्रवाई की।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l नगर पालिक निगम रायपुर ने आवासीय क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में नगर निगम के जोन-5 नगर निवेश विभाग ने भाठागांव आवासीय कॉलोनी में एक आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग कर संचालित किए जा रहे लघु वाटर फिल्टर प्लांट को सीलबंद कर दिया। यह कार्रवाई जनशिकायत और पूर्व में जारी नोटिस की अनदेखी के बाद की गई।
नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन-5 की टीम ने जोन कमिश्नर खीरसागर नायक के मार्गदर्शन में संबंधित स्थल का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत भवन में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही थी। इसके बाद संबंधित संचालक दिनेश वधानी को पूर्व में नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यावसायिक गतिविधि बंद करने के निर्देश दिए गए थे।
नगर निगम के अनुसार नोटिस जारी होने के बावजूद संचालक ने निर्देशों का पालन नहीं किया और आवासीय भवन में व्यावसायिक उपयोग लगातार जारी रखा। दोबारा निरीक्षण में भी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नगर निवेश विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाटर फिल्टर प्लांट को सीलबंद कर दिया।
कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता लाल महेंद्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता नागेश्वर रामटेके तथा उप अभियंता टिकेंद्र चंद्राकर सहित नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद रही। अधिकारियों ने नियमानुसार सीलबंदी की पूरी प्रक्रिया पूरी कर परिसर को बंद कराया।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा प्रचलित नियमों के तहत की गई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिना सक्षम अनुमति के यदि सील तोड़कर दोबारा व्यावसायिक गतिविधि संचालित की गई तो संबंधित संचालक के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम का कहना है कि आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों के कारण स्थानीय नागरिकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों में लगातार शिकायतें मिलने पर नगर निवेश विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण किया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में किसी आवासीय भवन का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, तो इसकी जानकारी निगम को दें। शिकायत मिलने पर नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निगम का कहना है कि शहर में सुनियोजित विकास, यातायात व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए अवैध निर्माण और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।