कोरबा में चालक से बर्बरता का मामला, मालिक समेत 6 पर FIR दर्ज

कोरबा में एक ट्रक चालक के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्टेपनी चोरी के शक में वाहन मालिक और उसके साथियों ने चालक को कमरे में बंद कर नग्न अवस्था में मारपीट की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

May 13, 2026 - 12:21
 0  21
कोरबा में चालक से बर्बरता का मामला, मालिक समेत 6 पर FIR दर्ज

UNITED NEWS OF ASIA. राहुल गुप्ता, कोरबा l कोरबा जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक ट्रक चालक के साथ बेरहमी से मारपीट और अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। मामले में वाहन मालिक सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित धर्मेन्द्र कुमार देवांगन, उम्र 33 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 5 आर्टिसन ब्लॉक पोड़ी, थाना पोड़ी जिला एमसीबी, छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। वह आरोपी विकास कुमार शर्मा के 16 टायर ट्रक को चालक के रूप में चलाता था।

एफआईआर के अनुसार, घटना की शुरुआत उस समय हुई जब 19 अप्रैल 2026 को चालक ट्रक लेकर आईजोल (मिजोरम) से असम के सिल्चर पहुंचा था। वहां 3 दिन तक वाहन लोडिंग के लिए खड़ा रहा। इसी दौरान 22 अप्रैल की रात अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रक की स्टेपनी टायर चोरी हो गई। इसकी जानकारी चालक ने तुरंत वाहन मालिक विकास शर्मा को दी।

इसके बाद चालक अपने कार्य के सिलसिले में अलग-अलग राज्यों से माल ढुलाई करता रहा और अंततः राउरकेला पहुंचा। वहीं से आरोपी मालिक ने उसे फोन कर 3 नंबर गेट पर बुलाया और ट्रांसपोर्टर से मिलने की बात कही।

पीड़ित का आरोप है कि वहां पहुंचने पर मालिक विकास शर्मा और उसके 5 अन्य साथी मिले और उसे कोरबा चलने को कहा गया, यह कहकर कि वहां हिसाब कर पैसे दे दिए जाएंगे। इसके बाद उसे सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में बैठाकर कोरबा लाया गया।

घटना 3 मई 2026 की सुबह लगभग 6 बजे की बताई जा रही है, जब कोरबा रेलवे स्टेशन के पास एक कमरे में चालक को ले जाया गया। वहां उससे स्टेपनी चोरी का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई।

पीड़ित के अनुसार, इसके बाद आरोपियों ने उसे कपड़े उतारकर अपमानित किया और बेरहमी से मारपीट की। मारपीट में उसके सिर, चेहरा, गर्दन, पीठ, पेट, सीने और हाथ-पैरों पर गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि इस दौरान कुल 6 लोगों ने मिलकर बेल्ट, लात और मुक्कों से हमला किया।

बाद में आरोपी उसे बस स्टैंड के पास एक लॉज में छोड़कर चले गए और अगले दिन बस से पोड़ी भेज दिया गया। घर पहुंचने के बाद पीड़ित ने परिजनों को पूरी घटना बताई और फिर थाने में शिकायत दर्ज कराई।

शुरुआत में मामला पोड़ी थाना में दर्ज किया गया था, जिसे बाद में कोरबा कोतवाली क्षेत्र का मामला मानते हुए स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 133, 191(2), 296 और 351(3) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।