महिला से दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप, महिला थाना ने आरोपी को किया गिरफ्तार

कबीरधाम के महिला थाना कवर्धा में दर्ज दुष्कर्म, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने आरोपी पप्पू सिंह ठाकुर, निवासी समनापुर, को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने 9 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में BNS की धारा 64(2)(M), 296, 115(2) और 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

Aug 12, 2026 - 22:48
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महिला से दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप, महिला थाना ने आरोपी को किया गिरफ्तार

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। महिला थाना कवर्धा पुलिस ने दुष्कर्म, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पप्पू सिंह ठाकुर, निवासी समनापुर, को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने 9 अगस्त 2026 को महिला थाना कवर्धा में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अप्रैल 2026 से आरोपी द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। विरोध करने पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया।

शिकायत के आधार पर महिला थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 36/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(M), 296, 115(2) और 351(3) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस ने प्रकरण में साक्ष्य संकलन और विवेचना के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आदेशानुसार उसे जेल दाखिल कर दिया गया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध गंभीर अपराधों में उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।

नोट: यह विवरण कबीरधाम पुलिस की 12 अगस्त 2026 की प्रेस-विज्ञप्ति पर आधारित है। दुष्कर्म संबंधी आरोप न्यायालय में विचाराधीन हो सकते हैं; इसलिए खबर में आरोपों को आरोप के रूप में ही प्रस्तुत किया जाना उचित है।