सौतेली मां की हत्या के आरोपी को बाराद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल
सक्ती जिले के दुरपा गांव में सौतेली मां की हत्या के मामले में बाराद्वार पुलिस ने आरोपी अनिल कुमार सिदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 10 अगस्त 2026 की शाम लकड़ी की बेड़ी से हमला किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की गई, जिसके बाद घटना में प्रयुक्त लकड़ी जब्त की गई।
UNITED NEWS OF ASIA. जीके कुर्रे, सक्ती l दुरपा गांव में सौतेली मां की हत्या के मामले में बाराद्वार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अनिल कुमार सिदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 284/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार मृतिका कौशिल्या सिदार उम्र 55 वर्ष की मृत्यु के मामले में मर्ग क्रमांक 44/2026 के तहत जांच शुरू की गई थी। मर्ग पंचनामा, वारिसान एवं गवाहों के कथनों के आधार पर सामने आया कि 10 अगस्त 2026 की शाम करीब 6:45 बजे आरोपी अनिल कुमार सिदार ने कौशिल्या सिदार पर लकड़ी की बेड़ी से हमला किया था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा मृत्यु का कारण कठोर एवं वजनी वस्तु से प्रहार के कारण गंभीर चोट, हड्डियों में चोट, आंतरिक रक्तस्राव और शॉक के बाद श्वास एवं हृदयगति रुकना बताया गया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।
पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भुवनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में बाराद्वार पुलिस टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना कारित करना स्वीकार किया।
आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी की बेड़ी बरामद कर 12 अगस्त 2026 को गवाहों की मौजूदगी में विधिवत जब्त की गई। अपराध में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को 12 अगस्त को दोपहर 3:30 बजे गिरफ्तार किया गया और न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र यादव, सहायक उप निरीक्षक एम.पी. मन्नेनवार और प्रधान आरक्षक देवनारायण चन्द्रा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।