स्कूलों में रैगिंग रोकने के लिए केंद्रीय कानून की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
देशभर के स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी संस्थानों में रैगिंग और बुलिंग पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय कानून और समान दिशा-निर्देश लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर अदालत पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर चुकी है। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों के समक्ष औपचारिक प्रतिवेदन दाखिल करने की अनुमति दी।
UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। देशभर के स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी संस्थानों में रैगिंग और बुलिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय कानून बनाने तथा समान दिशा-निर्देश लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रैगिंग के मुद्दे पर अदालत पहले ही फैसला और दिशा-निर्देश जारी कर चुकी है।