कोंडागांव: युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पूर्व दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी थाना क्षेत्र में युवती की मौत के मामले में पुलिस ने त्रिलोचन मरकाम (24) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर पहले शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में जमानत पर रिहा होने के बाद युवती को कथित रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। युवती की मौत के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को 29 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।

Oct 29, 2026 - 18:40
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कोंडागांव: युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पूर्व दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

UNITED NEWS OF ASIA. रामकुमार भारद्वाज, कोंडागांव। जिले के विश्रामपुरी थाना क्षेत्र में युवती की मौत के मामले में पुलिस ने त्रिलोचन मरकाम (24 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर पहले शादी का झूठा वादा कर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने और जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद उसे कथित रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। युवती की मौत के बाद मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में नया मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।

शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 28 अक्टूबर 2026 को प्रार्थी ने थाना विश्रामपुरी पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ग्राम हात्मा स्कूलपारा निवासी त्रिलोचन मरकाम, पिता जयसिंह मरकाम, ने करीब सात माह पहले गनेश्वरी बैद्य से शादी करने का वादा कर कथित रूप से कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे। बाद में आरोपी द्वारा शादी से इनकार करने पर युवती की रिपोर्ट के आधार पर 12 सितंबर 2026 को थाना विश्रामपुरी में अपराध क्रमांक 71/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में मामला दर्ज किया गया था।

विवेचना के दौरान पुलिस ने 13 सितंबर 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय से जेल वारंट जारी होने के बाद उसे जगदलपुर जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी पर युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगा।

युवती की मौत के बाद नया मामला दर्ज

पुलिस के मुताबिक, कथित प्रताड़ना से परेशान होकर गनेश्वरी बैद्य ने 27 अक्टूबर 2026 को आत्महत्या कर ली। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी त्रिलोचन मरकाम के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी।

लोकेशन के आधार पर घेराबंदी कर गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, घटना के बाद आरोपी फरार था। पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कपिल चंद्रा और एसडीओपी अरुण नेताम के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उप निरीक्षक विनोद नेताम के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने लगातार तलाश करते हुए आरोपी की लोकेशन के आधार पर घेराबंदी की और उसे हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद 29 अक्टूबर 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।

पुलिस टीम की भूमिका

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक विनोद नेताम, बांसकोट चौकी प्रभारी अमिताभ खाण्डेकर, प्रशिक्षु उप निरीक्षक सुनयना मिंज, जितेंद्र एक्का, प्रधान आरक्षक देवार्चन सिदार, महिला प्रधान आरक्षक जयो चंद्रवंशी तथा आरक्षक जागेश मण्डावी, अजय मरकाम और जम्मू मरकाम का योगदान रहा।

फिलहाल मामले की विवेचना जारी है। युवती की मौत और आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से संबंधित अंतिम निष्कर्ष जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।