इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, भारत छोड़ने के नोटिस पर अंतरिम रोक; 2 नवंबर को अगली सुनवाई

अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिलने की खबर है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने मुंबई पुलिस के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है। इमरान खान ने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (FRRO) के नोटिस को चुनौती देते हुए इसे मनमाना और गैरकानूनी बताया था। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे निर्धारित बताई गई है।

Oct 27, 2026 - 18:16
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इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, भारत छोड़ने के नोटिस पर अंतरिम रोक; 2 नवंबर को अगली सुनवाई

UNITED NEWS OF ASIA. मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। 27 अक्टूबर 2026 को अदालत ने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (FRRO) की ओर से जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। इस आदेश के बाद इमरान खान को फिलहाल 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश पर राहत मिली है। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्टों के मुताबिक, इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। उन्हें 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के पास मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग से जुड़े प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस प्रदर्शन का संबंध ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) की मांगों से बताया गया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था।

इसके बाद FRRO ने इमरान खान को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। नोटिस में उन पर इमिग्रेशन और विदेशी नागरिकों से संबंधित कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। इमरान खान ने इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे मनमाना और गैरकानूनी बताया। उनकी याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों का हवाला दिया गया है।

इमरान खान ने याचिका में क्या कहा?

इमरान खान की ओर से अदालत में दलील दी गई कि भारत छोड़ने का नोटिस जारी करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया। उनकी याचिका में नोटिस के आधार और कथित कानूनी उल्लंघन से संबंधित विवरण पर भी सवाल उठाए गए हैं। अभिनेता की ओर से यह भी कहा गया कि वह लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और संबंधित कार्रवाई को चुनौती दे रहे हैं। ये दलीलें याचिका में पक्षकार की ओर से रखे गए दावे हैं; इन पर अंतिम न्यायिक फैसला अभी नहीं आया है।

2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया कि अगली सुनवाई तक इमरान खान के खिलाफ इस नोटिस के आधार पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी और नोटिस पर अंतरिम रोक जारी रखी।

फिलहाल, बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत अंतरिम है। मामले के कानूनी पहलुओं पर आगे की सुनवाई 2 नवंबर को होगी, जिसके बाद इस विवाद में अगला कदम स्पष्ट हो सकेगा।