कबीरधाम में 15 जुलाई से लागू होंगे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026, चार डिब्बा व्यवस्था होगी अनिवार्य
कबीरधाम जिले में 15 जुलाई 2026 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 लागू होंगे। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने नागरिकों से चार डिब्बा व्यवस्था अपनाने, कचरे का पृथक्करण करने और "वेस्ट टू वेल्थ" अभियान से जुड़ने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने पर 500 से 5000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रहेगा।
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा l कबीरधाम जिले में स्वच्छता को जन-आंदोलन का स्वरूप देने और "स्वच्छ छत्तीसगढ़" के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने घोषणा की है कि जिले में 15 जुलाई 2026 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 प्रभावी रूप से लागू किए जाएंगे। उन्होंने सभी नागरिकों से इन नियमों का पालन करते हुए स्वच्छ और स्वस्थ कबीरधाम के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है।