UNITED NEWS OF ASIA. रांची। झारखंड में JPSC परीक्षा गड़बड़ी और JSSC-CGL पेपर लीक मामले से जुड़ी सुनवाई शनिवार को टल गई। रांची की सीआईडी कोर्ट में दोनों मामलों को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन अदालत ने अगली तारीख निर्धारित कर दी है। अब JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामले से जुड़ी जमानत याचिकाओं पर 2 सितंबर को सुनवाई होगी। इसी दिन JSSC-CGL परीक्षा-2024 पेपर लीक मामले में भी आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई निर्धारित की गई है।
JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामले में धोखाधड़ी के माध्यम से परीक्षा पास करने के आरोपियों रोशन केरकेट्टा, मनोज कुमार और एजेंट उमाकांत उरांव ने संयुक्त रूप से जमानत याचिका दाखिल की है। शनिवार को इस याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन एपीपी के अनुरोध पर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 2 सितंबर तय कर दी। तीनों आरोपियों को 5 अगस्त को सीआईडी और लखनऊ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में आरोपी लालू कुमार यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। अदालत ने इसके लिए 7 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। मामले की जांच में परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी और धोखाधड़ी से जुड़े पहलुओं को खंगाला जा रहा है।
वहीं JSSC-CGL परीक्षा-2024 पेपर लीक मामले में TDPL के पूर्व अधिकारी अभय कुमार तिवारी की जमानत याचिका पर भी 2 सितंबर को सीआईडी कोर्ट में सुनवाई होगी। अभय तिवारी 20 अगस्त से न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में उनकी पत्नी सुषमा कुमारी और भाई अक्षय तिवारी भी जेल में हैं।
JSSC-CGL परीक्षा-2024 पेपर लीक मामले को लेकर 18 दिसंबर 2024 को रातू थाना में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद 1 जनवरी 2025 से मामले की जांच सीआईडी द्वारा की जा रही है। जांच एजेंसी मामले में कथित पेपर लीक और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
रांची की सीआईडी और एनआईए अदालतों में शनिवार को कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हुई। इनमें JPSC परीक्षा गड़बड़ी और JSSC-CGL पेपर लीक मामले भी शामिल रहे। दोनों मामलों में सुनवाई आगे बढ़ने के साथ आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अदालत के निर्णय पर नजर बनी हुई है।
अब 2 सितंबर की तारीख इन दोनों मामलों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दिन JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका और JSSC-CGL पेपर लीक मामले में अभय कुमार तिवारी की जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई होगी।