ससुर ने दामाद पर सरई की लकड़ी से किया हमला, इलाज के दौरान मौत, आरोपी गिरफ्तार

कबीरधाम जिले के तरेगांव जंगल थाना क्षेत्र में ससुर और दामाद के बीच विवाद के बाद मारपीट में दामाद की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले में आरोपी ससुर मंगल सिंह धुर्वे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने शराब पीने के दौरान हुए विवाद में दामाद वैशाखु सिंह मरावी पर सरई की लकड़ी से हमला किया था। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी बरामद कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

Aug 24, 2026 - 10:30
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ससुर ने दामाद पर सरई की लकड़ी से किया हमला, इलाज के दौरान मौत, आरोपी गिरफ्तार

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। कबीरधाम जिले के तरेगांव जंगल थाना क्षेत्र में ससुर और दामाद के बीच हुए विवाद के बाद मारपीट में दामाद की इलाज के दौरान मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने चश्मदीद के बयान और विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर मृतक के ससुर मंगल सिंह धुर्वे को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ थाना तरेगांव जंगल में अपराध क्रमांक 16/2026 के तहत धारा 103(1) बीएनएस में अपराध दर्ज किया गया है।

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को गंभीर अपराधों का जल्द निराकरण करते हुए आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला अखिलेश कौशिक के पर्यवेक्षण में थाना तरेगांव जंगल प्रभारी निरीक्षक संग्राम सिंह एवं पुलिस टीम ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार मृतक वैशाखु सिंह मरावी अपनी पत्नी सुषमा बाई, दो बच्चों और अन्य परिजनों के साथ 9 अगस्त 2026 को जिला मंडला मध्य प्रदेश के मातुमझोला से अपने ससुराल ग्राम कोयलारी आया था। इसी दौरान शराब पीने को लेकर मृतक और उसके ससुर मंगल सिंह धुर्वे के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने अपने दामाद पर सरई की लकड़ी से हमला कर दिया। हमले में वैशाखु सिंह के सिर, दाहिने हाथ की कलाई, पीठ और सीने में चोटें आईं।

घटना के बाद परिजन घायल वैशाखु सिंह को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल बोड़ला लेकर पहुंचे। वहां उपचार के दौरान 13 अगस्त 2026 को उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में थाना मोतीनाला जिला मंडला मध्य प्रदेश में देहाती नालसी के आधार पर प्रारंभिक अपराध कायम कर आवश्यक कार्रवाई की गई। बाद में मामला तरेगांव जंगल थाना क्षेत्र से संबंधित होने के कारण डायरी थाना तरेगांव जंगल पुलिस को प्राप्त हुई और प्रकरण में मूल अपराध कायम कर विवेचना शुरू की गई।

विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल, चश्मदीदों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मंगल सिंह धुर्वे की पहचान की। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर आरोपी ने शराब पीने के दौरान हुए विवाद में अपने दामाद वैशाखु सिंह के साथ सरई की लकड़ी से मारपीट करने की बात स्वीकार की। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त सरई की लकड़ी बरामद कर जब्त की।

पुलिस ने आरोपी मंगल सिंह धुर्वे पिता स्वर्गीय हीरालाल उर्फ हीरासिंह धुर्वे, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम कोयलारी को विधिवत गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस द्वारा मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।