धमतरी पुलिस के अनुसार मर्ग क्रमांक 47/2026 की जांच के दौरान वीणा ध्रुव की मृत्यु संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस ने परिजनों और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। शव परीक्षण रिपोर्ट में चिकित्सक ने मृत्यु की प्रकृति मानववध होना दर्ज किया। इसके बाद भखारा पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 109/2026 दर्ज कर धारा 103(1) बीएनएस के तहत विवेचना शुरू की।
विवेचना के दौरान पुलिस ने मृतका के पति विवेक ध्रुव उर्फ गोलू, पिता राजकुमार ध्रुव, उम्र 30 वर्ष, निवासी सुपैला, थाना भखारा से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी की भूमिका संदिग्ध पाई गई।
पुलिस के अनुसार पति-पत्नी के बीच मोबाइल पर किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत को लेकर विवाद हुआ था। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद मामले को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया था, लेकिन मर्ग जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मामले की वास्तविक प्रकृति सामने आई।
आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस ने घटना से जुड़ी एक नायलॉन रस्सी को उसके कमरे से गवाहों की मौजूदगी में बरामद कर जब्त किया। पुलिस ने इस सामग्री को प्रकरण की विवेचना में शामिल किया है।
एसपी भावना पांडेय के निर्देशन में भखारा पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि उपलब्ध साक्ष्यों और जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है।
गिरफ्तार आरोपी विवेक ध्रुव उर्फ गोलू को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण की आगे की विवेचना जारी है। धमतरी पुलिस ने कहा कि गंभीर अपराधों के मामलों में वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित जांच के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है, ताकि तथ्यों के आधार पर प्रकरणों का खुलासा किया जा सके।
मर्ग जांच से हत्या के मामले का खुलासा होने के बाद भखारा पुलिस की कार्रवाई को गंभीर अपराधों में त्वरित जांच के रूप में देखा जा रहा है। मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच पुलिस द्वारा जारी है।