चंगोराभाठा में अनुमति के विपरीत बन रहे व्यावसायिक भवन पर नगर निगम की कार्रवाई
रायपुर नगर निगम के जोन 5 नगर निवेश विभाग ने चंगोराभाठा रिंग रोड नंबर 1 क्षेत्र में स्वीकृत अनुमति के विपरीत निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन के खिलाफ कार्रवाई की। संबंधित निर्माणकर्ता को नगर निगम अधिनियम के तहत नोटिस देने के बाद भवन के अवैध हिस्से को हटाने की कार्रवाई की गई।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l रायपुर में नगर निगम ने भवन निर्माण के नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में रायपुर नगर पालिक निगम के जोन 5 नगर निवेश विभाग द्वारा चंगोराभाठा रिंग रोड नंबर 1 क्षेत्र में अनुमति के विपरीत निर्माणाधीन एक व्यावसायिक भवन को हटाने की कार्रवाई की गई। नगर निगम प्रशासन ने संबंधित निर्माणकर्ता को नियमानुसार नोटिस देने के बाद यह कार्रवाई अभियानपूर्वक पूरी की।
नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई। जोन 5 क्षेत्र में भवन निर्माण की जांच के दौरान संबंधित व्यावसायिक भवन का निर्माण स्वीकृत अनुमति के अनुरूप नहीं पाया गया। इसके बाद नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माणकर्ता कमलकांत चंद्राकर को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नगर निवेश विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अनुमति के विपरीत किए जा रहे निर्माण को हटाने की कार्रवाई की।
नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर में भवन निर्माण के लिए निर्धारित नियमों और स्वीकृत नक्शे का पालन करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। किसी भी भवन का निर्माण संबंधित विभाग से प्राप्त अनुमति और स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप किया जाना आवश्यक होता है। अनुमति से अलग तरीके से किए जाने वाले निर्माण से शहर की नियोजित विकास व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ऐसे मामलों में नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
चंगोराभाठा रिंग रोड नंबर 1 क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान जोन 5 नगर निवेश विभाग की टीम मौजूद रही। कार्रवाई जोन 5 जोन कमिश्नर खीरसागर नायक के मार्गदर्शन में की गई। इस दौरान कार्यपालन अभियंता लाल महेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता नागेश रामटेके और उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर उपस्थित रहे। अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में संबंधित निर्माण स्थल पर कार्रवाई को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूरा किया गया।
नगर निगम द्वारा समय-समय पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान यदि किसी भवन का निर्माण स्वीकृत अनुमति, नक्शे या निर्धारित नियमों के विपरीत पाया जाता है तो संबंधित निर्माणकर्ता को नियमानुसार नोटिस जारी किया जाता है। इसके बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। निगम प्रशासन का उद्देश्य शहर में व्यवस्थित और नियमों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करना है।
चंगोराभाठा क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के माध्यम से नगर निगम ने यह स्पष्ट किया है कि स्वीकृत अनुमति के विपरीत किए जा रहे निर्माण को लेकर प्रशासन गंभीर है। व्यावसायिक भवनों सहित अन्य निर्माण कार्यों में नियमों का पालन करना आवश्यक है। निगम अधिकारियों ने क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों की निगरानी और नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया को आगे भी जारी रखने पर जोर दिया है। यह कार्रवाई शहर में भवन निर्माण संबंधी नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में निगम की सक्रियता को दर्शाती है।