कटोरा तालाब के मदिरा अहाता में सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने कटोरा तालाब स्थित विदेशी मदिरा अहाता में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का बड़े पैमाने पर उपयोग पाए जाने पर 25 हजार रुपये का ई-जुर्माना लगाया। निरीक्षण के दौरान परिसर में गंदगी भी मिली। संबंधित संचालक को भविष्य में नियमों का पालन करने की कड़ी चेतावनी दी गई।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l रायपुर नगर निगम ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग और शहर में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में नगर निगम मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कटोरा तालाब क्षेत्र स्थित विदेशी मदिरा अहाता का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अहाता परिसर में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पाए जाने के साथ ही गंदगी भी मिली। नियमों का उल्लंघन सामने आने पर संबंधित संचालक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपये का ई-जुर्माना लगाया गया।
नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई। अपर आयुक्त स्वास्थ्य विनोद पाण्डेय और उपायुक्त स्वास्थ्य जसदेव सिंह बाबरा के मार्गदर्शन में नगर निगम मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी रवि लावनिया और स्वच्छता निरीक्षकों की मौजूदगी में यह निरीक्षण किया गया। कार्रवाई में नगर निगम जोन 4 स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी सहयोग किया।
बताया गया कि नगर निगम को कटोरा तालाब क्षेत्र में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को लेकर जनशिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल संज्ञान लिया और मौके पर वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के निर्देश दिए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जोन 4 क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विदेशी मदिरा अहाता, कटोरा तालाब में स्वच्छता व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान परिसर में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का इस्तेमाल किया जाना पाया गया। इसके साथ ही अहाता परिसर में साफ-सफाई की स्थिति भी संतोषजनक नहीं मिली और जगह-जगह गंदगी पाई गई। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर ही संबंधित संचालक को नियमों के उल्लंघन के संबंध में जानकारी दी और भविष्य में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की कड़ी चेतावनी दी।
अपर आयुक्त स्वास्थ्य और उपायुक्त स्वास्थ्य के निर्देश पर प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी रवि लावनिया ने संबंधित अहाता संचालक डमरूधर यादव के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मौके पर तत्काल 25 हजार रुपये का ई-जुर्माना किया। नगर निगम की ओर से संचालक को स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया।
नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के लिए लगातार निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जनशिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर लेकर मौके पर वस्तुस्थिति की जांच की जा रही है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
कटोरा तालाब के विदेशी मदिरा अहाता में हुई कार्रवाई के माध्यम से नगर निगम ने स्वच्छता नियमों और प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर सख्ती का संदेश दिया है। निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्राप्त शिकायत का मौके पर ही त्वरित निदान करते हुए जुर्माना लगाया और संबंधित संचालक को भविष्य में नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। શહેર में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात कही गई है।