दीपावली से पहले कांकेर में पटाखा दुकानों के लिए आग सुरक्षा परामर्श जारी, नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह
कांकेर में दीपावली से पहले सभी पटाखा दुकानों के लिए आग सुरक्षा परामर्श जारी। दुकानदारों और नागरिकों को सुरक्षित उपायों, अग्निशामक यंत्र और सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई।

UNITED NEWS OF ASIA. राजेंद्र मंडावी, कांकेर। दीपावली पर्व के मद्देनजर जिले में संचालित सभी स्थायी एवं अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय रायपुर द्वारा आग से बचाव हेतु परामर्श (एडवाइजरी) जारी किया गया है।
एडवाइजरी में कहा गया है कि पटाखा दुकानें ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस या टेंट से न बनाई जाएं, बल्कि अज्वलनशील सामग्री जैसे टिन शेड का उपयोग होना चाहिए। दुकानों के बीच न्यूनतम 3 मीटर की दूरी आवश्यक है और वे आमने-सामने न लगाई जाएँ। प्रकाश व्यवस्था के लिए तेल या गैस लैम्प और खुली बिजली बत्तियों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी करना मना है।
विद्युत सुरक्षा के लिए सभी तारों में खुले जोड़ न हों और मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर अनिवार्य हो। दुकानों का स्थान ट्रांसफार्मर या हाई टेंशन लाइन के नीचे न हो। प्रत्येक दुकान में 5 किलो क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए, साथ ही 500 लीटर पानी भरा ड्रम और बाल्टियों की व्यवस्था भी अनिवार्य है। दुकानों के सामने वाहन पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी, ताकि अग्निशमन वाहन आसानी से पहुंच सकें।
जिला अग्निशमन अधिकारी और जिला सेनानी ने नागरिकों से अपील की है कि केवल लाइसेंस प्राप्त और अनुमोदित पटाखे ही खरीदें। पटाखों को खुले मैदान या पार्क में जलाएं, बच्चों को अकेले न जलाने दें और आग से बचाव के लिए पानी की बाल्टी पास रखें।
परामर्श में यह भी कहा गया है कि घर के अंदर, बंद स्थानों पर, ज्वलनशील पदार्थों के पास, या ढीले कपड़े पहनकर पटाखे न जलाएं। जलते दीपक या मोमबत्ती को कभी unattended न छोड़ें। यदि जलने या चोट लगने की स्थिति बने, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें।
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन नियमावली 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य दीपावली पर आगजनित दुर्घटनाओं को रोकना और नागरिकों व दुकानदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।