बिलासपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, कई गांवों में छापेमारी कर अवैध महुआ शराब जप्त

बिलासपुर जिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीपत, मस्तूरी और बिल्हा क्षेत्र के कई गांवों में छापेमारी की। अलग-अलग मामलों में महुआ शराब और महुआ लहान जप्त कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जेल भेजा गया है।

May 13, 2026 - 11:02
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बिलासपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, कई गांवों में छापेमारी कर अवैध महुआ शराब जप्त

UNITED NEWS OF ASIA. हितेश पाण्डेय, बिलासपुर l बिलासपुर जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में महुआ शराब और महुआ लहान जप्त किया गया है। विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई इस कार्रवाई में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है। आबकारी विभाग की इस मुहिम को जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, सीपत क्षेत्र में प्रभारी तेलेस्फोर एक्का के नेतृत्व में ग्राम बाम्हू थाना सीपत में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी संजू निर्मलकर के कब्जे से 20 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे जेल दाखिल किया गया।

इसी तरह वृत्त मस्तूरी प्रभारी ऐश्वर्या मिंज द्वारा भी अलग-अलग गांवों में कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को पकड़ा गया। ग्राम कोकड़ी थाना पचपेड़ी में आरोपी मोहित धनवार, पिता खोलबहरा, उम्र 25 वर्ष के कब्जे से 9.5 लीटर महुआ शराब जप्त की गई। वहीं ग्राम देवगांव थाना मस्तूरी में आरोपी विशाल खांडेकर, पिता दिलीप खांडेकर, उम्र 24 वर्ष के पास से 10 लीटर महुआ शराब बरामद हुई।

इसके अलावा ग्राम देवगांव में ही संतोषी खांडेकर, पति महेश खांडेकर, उम्र 32 वर्ष के कब्जे से 8.5 लीटर महुआ शराब और 15 किलोग्राम महुआ लहान जप्त किया गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय से रिमांड प्राप्त करने के बाद जेल भेज दिया गया।

वहीं वृत्त बिल्हा प्रभारी छबि पटेल द्वारा चकरभाठा थाना क्षेत्र के ग्राम बोड़सरा में कार्रवाई करते हुए आरोपी सुरेश कुर्रे के कब्जे से 18 लीटर महुआ शराब जप्त की गई। आरोपी के खिलाफ भी आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल किया गया।

आबकारी विभाग ने बताया कि सभी आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(2) और 59(क) के तहत प्रकरण कायम किया गया है। विभाग के अनुसार जिले में अवैध शराब निर्माण, बिक्री और परिवहन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि एक दिन पूर्व आबकारी उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र शुक्ला द्वारा ग्राम गनियारी थाना कोटा में कार्रवाई करते हुए दिलेश्वरी वर्मा के कब्जे से 20 लीटर महुआ शराब जप्त कर आरोपी को जेल भेजा गया था। लगातार हो रही कार्रवाइयों से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

आबकारी विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आगे भी गश्त और छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते सख्त कार्रवाई की जा सके।