बेमेतरा में ‘बने खाबो, बने रहिबो 2.0’ अभियान तेज, मिठाइयों में मिलावट रोकने खाद्य पदार्थों के लिए गए नमूने
त्योहारी सीजन को देखते हुए बेमेतरा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने ‘बने खाबो, बने रहिबो 2.0’ अभियान के तहत मिठाई दुकानों, निर्माण स्थलों, किराना दुकानों, होटल और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण तेज कर दिया है। टीम ने खोवा, पेड़ा, रसगुल्ला, नमकीन, लड्डू, सोनपापड़ी समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए संकलित किए हैं। अमानक खाद्य पदार्थ मिलने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
UNITED NEWS OF ASIA. अरुण पुरेना, बेमेतरा l त्योहारी सीजन को देखते हुए बेमेतरा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। बाजारों में मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री की मांग बढ़ने के साथ ही मिलावट की आशंका को देखते हुए विभागीय टीम लगातार निरीक्षण और नमूना संकलन की कार्रवाई कर रही है। उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में बने खाबो, बने रहिबो 2.0 अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा मिठाई निर्माण स्थलों, मिठाई दुकानों, कन्फेक्शनरी के थोक प्रतिष्ठानों, किराना दुकानों और होटलों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने संकलित कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य त्योहारी सीजन में बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करना और मिलावट की स्थिति में संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को खाद्य परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अखाद्य रंगों का इस्तेमाल नहीं करने, स्वच्छ पेयजल का उपयोग करने और खाद्य पदार्थों को अखबारी कागज में नहीं रखने की हिदायत दी गई। विभागीय टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से खोवा, मथुरा पेड़ा, रसगुल्ला, पेड़ा, नमकीन सेव, कुंदा, चमचम, बेसन लड्डू और सोनपापड़ी सहित कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं।
अभिहित अधिकारी आशीष यादव एवं वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू कुर्रे ने बताया कि संकलित नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं।
त्योहारी सीजन में कई बार बाजारों और सड़कों के किनारे अस्थायी पंडाल लगाकर मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री की बिक्री शुरू कर दी जाती है। विभाग ने ऐसे कारोबारियों पर भी निगरानी रखने की बात कही है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के अनुसार वैध खाद्य लाइसेंस या पंजीयन के बिना खाद्य कारोबार करना दंडनीय है। विभाग ने सभी कारोबारियों से आवश्यक लाइसेंस या पंजीयन प्राप्त करने की अपील की है।
जिला प्रशासन और खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं से भी सावधानी बरतने की अपील की है। बाजार से पैक्ड खाद्य सामग्री खरीदते समय पैकेट पर अंकित लेबल, निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि और अन्य जरूरी जानकारी जांचने की सलाह दी गई है। वहीं खाद्य कारोबारियों को खाद्य सामग्री ढककर रखने, स्वच्छ परिसर में खाद्य पदार्थ तैयार करने, स्वच्छ कर्मचारियों से काम कराने और किसी भी प्रकार की मिलावट से बचने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर निरीक्षण एवं नमूना संकलन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।