सफेमा एक्ट के तहत रायपुर में बड़ी कार्रवाई, गांजा तस्कर की 2.32 करोड़ की संपत्ति जब्त

रायपुर पुलिस ने सफेमा एक्ट के तहत गांजा तस्कर हेमराज राव और उसके परिजनों के नाम पर दर्ज 2 करोड़ 32 लाख 11 हजार रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की है। इसके साथ ही बैंक खाते में जमा 30.67 लाख रुपये भी फ्रीज किए गए हैं। यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति पर शिकंजा कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

Jun 26, 2026 - 10:38
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सफेमा एक्ट के तहत रायपुर में बड़ी कार्रवाई, गांजा तस्कर की 2.32 करोड़ की संपत्ति जब्त

UNITED NEWS OF ASIA. हसीब अख्तर, रायपुर l राजधानी रायपुर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। सफेमा (SAFEMA) एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी से जुड़े आरोपी हेमराज राव और उसके परिवार के नाम पर दर्ज कुल 2 करोड़ 32 लाख 11 हजार रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली गई है। इसके साथ ही आरोपी के बैंक खाते में जमा 30 लाख 67 हजार रुपये की राशि भी फ्रीज कर दी गई है। यह कार्रवाई अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति पर राज्य सरकार और पुलिस की संयुक्त मुहिम का हिस्सा है।

पुलिस के अनुसार उरला थाना क्षेत्र में 9 दिसंबर 2025 को अछोली बिरई तालाब के पास कार्रवाई करते हुए हेमराज राव को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से 1.390 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी लंबे समय से नारकोटिक तस्करी के मामलों में संलिप्त रहा है। इसके बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।

मामले की विवेचना के दौरान उरला थाना पुलिस ने पाया कि आरोपी ने मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री से बड़ी मात्रा में अवैध संपत्ति अर्जित की है। इसके आधार पर सफेमा कोर्ट में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें आरोपी और उसके परिजनों के नाम दर्ज संपत्तियों को जब्त करने की मांग की गई। न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

जब्त की गई संपत्तियों में उरला मुख्य मार्ग स्थित वार्ड क्रमांक 8 में बना लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य का मकान शामिल है। इसके अलावा आरोपी की पत्नी अनीता राव के नाम पर ग्राम अछोली में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 914 वर्ग मीटर भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ 54 हजार रुपये है, उसे भी जब्त किया गया है। आरोपी की एक दोपहिया वाहन, जिसकी कीमत लगभग 90 हजार रुपये बताई गई है, उसे भी जब्ती की कार्रवाई में शामिल किया गया।

इसके साथ ही आरोपी हेमराज राव के बैंक खाते में जमा 30 लाख 67 हजार रुपये की राशि को भी फ्रीज कर दिया गया है। इस प्रकार कुल 2 करोड़ 32 लाख 11 हजार रुपये की संपत्ति पर सफेमा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने का अभियान लगातार जारी रहेगा। राज्य सरकार की मंशा है कि नशे के कारोबार से जुड़े अपराधियों को केवल जेल भेजना ही नहीं, बल्कि उनके आर्थिक नेटवर्क को भी पूरी तरह ध्वस्त किया जाए। इसी उद्देश्य से एनडीपीएस एक्ट के साथ-साथ सफेमा एक्ट के तहत भी लगातार कार्रवाई की जा रही है।

डीसीपी नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में जांच जारी रहेगी और मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति पर कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। इससे नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त संदेश जाएगा और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।