सूरजपुर पुलिस परिवार हत्याकांड में चार आरोपी दोषी, सजा पर फैसला 8 अक्टूबर को
सूरजपुर के बहुचर्चित पुलिस परिवार हत्याकांड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया है। यह मामला 13 अक्टूबर 2024 की रात प्रधान आरक्षक उदय सिंह के परिवार पर हुए हमले से जुड़ा है, जिसमें उनकी पत्नी और मासूम बेटी की हत्या कर दी गई थी। अदालत दोषी ठहराए गए आरोपियों की सजा की अवधि को लेकर 8 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। वहीं, इसी घटनाक्रम में उदय सिंह को वाहन से कुचलकर जान से मारने की कोशिश के मामले में आरोपी कुलदीप साहू को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।
UNITED NEWS OF ASIA. आकाश सोनकर, सरगुजा l सूरजपुर के बहुचर्चित पुलिस परिवार हत्याकांड से जुड़े मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रधान आरक्षक उदय सिंह की पत्नी और मासूम बेटी की हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। हालांकि, दोषियों को कितनी अवधि की सजा दी जाएगी, इसका फैसला अदालत द्वारा 8 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।
इसी घटनाक्रम से जुड़े एक अन्य मामले में प्रधान आरक्षक उदय सिंह को वाहन से कुचलकर जान से मारने की कोशिश के आरोपी कुलदीप साहू को कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
13 अक्टूबर 2024 की रात हुआ था हमला
मामला 13 अक्टूबर 2024 की रात का बताया गया है। उस दौरान प्रधान आरक्षक उदय सिंह के परिवार पर हमला हुआ था। घटना में उनकी पत्नी और मासूम बेटी की हत्या कर दी गई थी। वारदात की जानकारी सामने आने के बाद सूरजपुर जिले में सनसनी फैल गई थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की थी। जांच के बाद पत्नी और बेटी की हत्या से जुड़े मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और अभियोजन पक्ष की कार्यवाही के बाद अदालत ने चार आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है।
8 अक्टूबर को तय होगी सजा
चारों आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद अब उनकी सजा की अवधि को लेकर अदालत का फैसला बाकी है। कोर्ट 8 अक्टूबर को दोषियों को दी जाने वाली सजा का ऐलान करेगी। इसके चलते मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर लोगों की नजर बनी हुई है।
वहीं, इसी घटनाक्रम में प्रधान आरक्षक उदय सिंह को वाहन से कुचलकर जान से मारने की कोशिश के मामले में आरोपी कुलदीप साहू के खिलाफ भी सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में कुलदीप साहू को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम
अदालत के फैसले को लेकर न्यायालय परिसर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। कोर्ट परिसर के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिसकर्मियों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया, ताकि न्यायालय परिसर में व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
फिलहाल पुलिस परिवार हत्याकांड मामले में चार आरोपियों को अदालत द्वारा दोषी करार दिया जा चुका है। अब मामले में सजा की अवधि को लेकर 8 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाना है। वहीं, उदय सिंह को वाहन से कुचलकर जान से मारने की कोशिश के मामले में कुलदीप साहू को 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। दोनों मामलों की न्यायिक कार्यवाही सूरजपुर के इस चर्चित घटनाक्रम से जुड़ी हुई है।