वीआईपी रोड क्लब के पास महिला से छेड़छाड़ और पति से मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार

रायपुर के वीआईपी रोड स्थित क्लब के पास महिला से छेड़छाड़ और उसके पति से मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पीड़िता को रिपोर्ट वापस लेने के लिए धमकाने वाले दो अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की गई है।

Apr 10, 2026 - 13:50
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वीआईपी रोड क्लब के पास महिला से छेड़छाड़ और पति से मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार

UNITED NEWS OF ASIA. हसीब अख्तर, रायपुर। रायपुर में महिला सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां वीआईपी रोड स्थित एक क्लब के पास महिला के साथ छेड़छाड़ और उसके पति के साथ मारपीट की घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पीड़िता को धमकाने वाले दो अन्य व्यक्तियों पर भी प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 28 वर्षीय महिला ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 8 अप्रैल 2026 को अपने पति और मित्रों के साथ वीआईपी रोड स्थित एक क्लब में भोजन करने गई थी। भोजन के बाद जब सभी लोग क्लब से बाहर निकल रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की और अश्लील टिप्पणियां कीं।

महिला द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने गाली-गलौज शुरू कर दी। इस दौरान महिला के पति ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की और झगड़ा किया। घटना के बाद पीड़िता ने तुरंत थाना तेलीबांधा में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 और 74 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और थाना प्रभारी तेलीबांधा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़िता, उसके पति और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया। जांच के दौरान आरोपी की पहचान पवन सिंह बघेल के रूप में हुई, जो आदर्श नगर, पहाड़ी पारा, गुढ़ियारी क्षेत्र का निवासी है।

पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की। इस त्वरित कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस महिला सुरक्षा के मामलों में सख्त रुख अपना रही है।

इस मामले में एक और गंभीर पहलू सामने आया, जब पीड़िता ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उसे कुछ लोगों द्वारा शिकायत वापस लेने के लिए डराया-धमकाया जा रहा था। इस पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए ज्योतिरादित्य सिंह राजपूत और सत्येंद्र कुमार सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की। दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170, 126 और 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपराध या उत्पीड़न की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

यह घटना समाज में महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सख्त कानून व्यवस्था की आवश्यकता को दर्शाती है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके।